अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
चंडीगढ़: एंटी करप्शन ब्यूरो ,गुरूग्राम द्वारा कल सोमवार को एफआईआर नंबर-4 दिनांक 24 फ़रवरी 2025 धारा 7,13(1)(बी) सहपठित 13(2) पी.सी.एक्ट व 238, 308 (2) बी.एन.एस., पीएस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, गुरूग्राम में फरार आरोपित मुख्य सिपाही अजीत सिंह न. 907/गुरूग्राम पीएस सेक्टर-56, गुरूग्राम को गिरफ्तार किया गया। मामला यह था कि शिकायतकर्ता द्वारा एंटी करप्शन ब्यूरो, गुरूग्राम को दी गई अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि उसके भाई के विरुद्ध चोरी के आरोप में दर्ज एफआईआर नंबर – 32 दिनांक 7 फ़रवरी 2023 धारा 379 भा.द.स., थाना सेक्टर-56, गुरूग्राम में उसके भाई का नाम निकालने की एवज मे आरोपित मुख्य सिपाही अजीत सिंह उससे 15,000/-रूपए नकद बतौर रिश्वत की मांग की जा रही है।शिकायतकर्ता की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए दिनांक 24.02.2025 को एंटी करप्शन ब्यूरो, गुरूग्राम की टीम द्वारा रेड की कार्रवाई की गई थी। रेड के दौरान आरोपित मुख्य सिपाही अजीत सिंह न. 907/गुरूग्राम द्वारा थाना सेक्टर-56, गुरूग्राम के पीछे की ओर बने यातायात कार्यालय के पास शिकायतकर्ता से रिश्वत की राशि ली गई। लेकिन आरोपित मुख्य सिपाही उपरोक्त को एसीबी. की रेड की आशंका होने पर वह अन्धेरे का फायदा उठाकर उसके द्वारा रिश्वत राशि को थाने में बने यातायात कार्यालय के साथ पौधों की क्यारी मे छुपा कर वह पीएस के पीछे लगती सड़क से मौके से फरार हो गया था। ए.सी.बी. की टीम द्वारा आरोपित द्वारा ली रिश्वत की राशि को मौका से सर्च उपरान्त बरामद कर लिया गया था।आरोपित मुख्य सिपाही अजीत सिंह दिनांक 24.02.2025 से फरार चल रहा था। आरोपित द्वारा लगाई गई अग्रिम जमानत उच्च न्यायालय से खारिज होने पर दिनांक सोमवार 17 मार्च 2025 को आरोपित मुख्य सिपाही अजीत सिंह को गिरफ्तार किया गया। आज मंगलवार 18 मार्च 2025 को अदालत गुरूग्राम में पेश किया गया और अदालत के आदेशानुसार आरोपित को भोंडसी जेल गुरूग्राम में बंद कराया गया।
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