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हरियाणा राज्य महिला आयोग की तत्कालीन उपाध्यक्ष सोनिया अग्रवाल व उनके पीए कुलबीर के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश।

अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
पंचकूला: एंटी करप्शन ब्यूरो,रोहतक की टीम द्वारा आज शुक्रवार को हरियाणा महिला राज्य आयोग की तत्कालीन उपाध्यक्ष सोनिया अग्रवाल व उनके निजी सचिव (पीए) कुलबीर तत्कालीन उपाध्यक्ष, हरियाणा राज्य महिला आयोग, पंचकूला के विरुद्ध चालान (चार्जशीट) न्यायालय में किया है। मामला यह था कि शिकायतकर्ता अनिल कुमार निवासी गांव राजगढ तहसील जुलाना जिला जींद ने एसीबी को दी गई अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि उसका व उसकी पत्नी की आपस में अनबन होने के कारण उसकी पत्नी द्वारा हरियाणा राज्य महिला आयोग पंचकूला में उसके विरूद्ध शिकायत दी थी। उसकी पत्नी द्वारा दी गई शिकायत को रफा दफा करने की एवज में आरोपित सोनिया अग्रवाल, उपाध्यक्ष, हरियाणा राज्य महिला आयोग, पंचकूला द्वारा उससे 1,00,000/-रूपए बतौर रिश्वत राशि की मांग की जा रही थी।


जिस पर एसीबी. की रोहतक टीम द्वारा कार्रवाई करते हुए इस प्रकरण में आरोपित कुलबीर, पीए उपाध्यक्ष, हरियाणा राज्य महिला आयोग, पंचकूला को शिकायतकर्ता अनिल कुमार से आरोपित सोनिया अग्रवाल, उपाध्यक्ष, हरियाणा राज्य महिला आयोग के कहे अनुसार 1,00,000/-रूपए नकद राशि बतौर रिश्वत लेते जिंदल पार्क, हिसार से दिनांक 14.12.2024 को रंगे हाथों गिरफतार किया गया था।

इसके अतिरिक्त आरोपित सोनिया अग्रवाल, उपाध्यक्ष, हरियाणा राज्य महिला आयोग, पंचकूला को भी इसी प्रकरण में पुछताछ उपरान्त उसके विरूद्व रिश्वत मांगने सम्बन्धित पूर्ण साक्ष्य/तथ्य प्राप्त होने उपरान्त पुलिस थाना, खरखौदा से दिनांक 14.12.2024 को गिरफतार किया गया है तथा इस मामले में मुकदमा नंबर – 27 दिनांक 14.12.2024, धारा 7, 7ए. 13(1)(बी.) सहपठित 13(2) पी.सी. एक्ट व 61 बी.एन.एस., 2023 थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, रोहतक दर्ज किया गया। उपरोक्त मुकदमा की तफ्तीश उपरान्त एसीबी रोहतक द्वारा उपरोक्त दोनो आरोपितों के विरुद्ध चालान (चार्जशीट) अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश न्यायालय, सोनीपत में दिया गया है।

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