अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
चंडीगढ़: शिकायतकर्ता मोहित हरियाणा गृह रक्षी (होमगार्ड) पुत्र प्रताप सिंह निवासी गांव बाबा लदाना, जिला कैथल द्वारा सोमवार को ए.सी.बी. अम्बाला को दी गई शिकायत के आधार पर आरोपित रघुबीर सिंह, सैन्टर कमाण्डर गृह रक्षी, कैथल पुत्र चंद्रभान निवासी गांव कैलरम जिला कैथल को उसके 3 माह की सेवावृद्धि देने व उसका तबादला कैथल से गुरूग्राम न करने की एवज में 5,000/- रुपये बतौर रिश्वत मांगने व रिश्वत की राशि लेते हुए दिनांक 06.01.2023 को ए.सी.बी. अम्बाला द्वारा रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया था।
आरोपित रघुवीर सिंह, सेंटर कमांडर के विरुद्ध मुकदमा क्रमांक 01 दिनांक 06.01.2023, धारा 7 पी.सी. एक्ट 1988 के तहत थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अम्बाला अंकित किया गया था।मुकदमा की तफ्तीश पूर्ण करनेे उपरान्त दिनांक 01.03.2023 को धारा 7, 13(1)बी सहपठित 13(2) पीसी. एक्ट 1988 के तहत आरोपित रघुबीर सिंह, सेंटर कमांडर गृह रक्षी, कैथल के विरूद्ध ए.सी.बी. द्वारा चालान न्यायालय अतिरिक्त सेशन जज, कैथल में दिया गया।
उपरोक्त केस का ट्रायल पूरा होने पर दिनांक 04.01.2025 को अदालत डॉ. नंदिता कौशिक अतिरिक्त सेशन जज, कैथल द्वारा आरोपित रघुवीर सिंह, सेंटर कमाण्डर गृह रक्षी हरियाणा, कैथल पुत्र चंद्रभान निवासी गांव कैलरम जिला कैथल को धारा 7 पी.सी. एक्ट 1988 के तहत दोषी करार देते हुए 3 साल की सजा व 25,000/- रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है।
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