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चंडीगढ़ फरीदाबाद हरियाणा

हरियाणा सरकार ने ” हरियाणा सोसायटी रजिस्ट्रीकरण तथा विनियमन नियम , 2012″ में संशोधन करने के लिए नियम बनाए हैं।


अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने ” हरियाणा सोसायटी रजिस्ट्रीकरण तथा विनियमन नियम , 2012″ में संशोधन करने के लिए नियम बनाए हैं। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के प्रवक्ता ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि ये नियम ” हरियाणा सोसायटी रजिस्ट्रीकरण तथा विनियमन (संशोधन)नियम ,2024 ” कहे जा सकते हैं।

उन्होंने बताया कि “हरियाणा सोसायटी रजिस्ट्रीकरण तथा विनियमन नियम 2012  में नियम 8 में उपनियम (1) के स्थान पर अग्रलिखित उपनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा : – इनमें ” (1) प्रत्येक विद्यमान सोसायटी , परिशिष्ट – 1 में अंतर्विष्ट फीस की अनुसूची में दी हुई फीस के भुगतान पर प्रारूप -VI में नई रजिस्ट्रीकरण संख्या के आबंटन के लिए जिला रजिस्ट्रार को आवेदन करेगी तथा जिला रजिस्ट्रार के सम्मुख प्रस्तुत किए जाने वाले अपेक्षित दस्तावेजों के साथ -साथ शासकीय निकाय द्वारा विधिवत प्राधिकृत पदाधिकारी से इस आशय का प्रमाण-पत्र भी प्रस्तुत करेगी कि सोसायटी का ज्ञापन तथा उपविधियां अधिनियम तथा आदर्श उपविधियों के उपबंधों के अनुरूप है। “

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