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गुडगाँव

पंजीकरण देरी से कराने पर बिल्डर वाटिका लिमिटेड पर लगा 5 करोड़ रुपये का भारी जुर्माना

अजीत सिन्हा की रिपोर्ट 
गुरुग्राम: हरियाणा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (हरेरा), गुरुग्राम, ने रियल एस्टेट एक्ट 2016 की धारा 3 (1) के गंभीर उल्लंघन के लिए बिल्डर वाटिका लिमिटेड पर 5 करोड़ रुपये का भारी जुर्माना लगाया है। अथॉरिटी ने पाया कि वाटिका लिमिटेड ने अपने आवासीय रियल एस्टेट प्रोजेक्ट वाटिका इंडिया नेक्स्ट- 2 के लिए 2013 में हरियाणा के टाउन एंड कंट्री प्लानिंग (टीसीपी) विभाग से लाइसेंस प्राप्त किया था और प्रमोटर को तीन महीने के भीतर RERA पंजीकरण के लिए आवेदन करना चाहिए था। मई 2017 में हरियाणा में इस अधिनियम को लागू किया गया था।
अथॉरिटी ने कहा कि वाटिका लिमिटेड ने रेरा पंजीकरण के लिए इस अधिसूचना के पांच साल बाद 2022 बाद आवेदन किया,जब हरेरा गुरुग्राम ने मामले में स्वत: संज्ञान लिया।अथॉरिटी के चेयरमैन अरुण कुमार ने कहा कि यह एक चालू (on-going) परियोजना थी और प्रमोटर को जुर्माने से बचने के लिए समय पर रेरा पंजीकरण के लिए आवेदन करना चाहिए था। उन सभी चालू रियल एस्टेट परियोजनाओं के लिए हरेरा पंजीकरण अनिवार्य है जहां 2016 में अधिनियम लागू होने से पहले कंप्लीशन प्रमाण पत्र जारी नहीं किए गए थे।अधिनियम 2016 की धारा 3 (1) कहती है, “कोई भी प्रमोटर किसी भी प्लॉट, अपार्टमेंट या इमारत, जैसा भी मामला हो, का विज्ञापन, विपणन, पुस्तक, बिक्री या बिक्री की पेशकश नहीं करेगा या किसी भी तरीके से व्यक्तियों को खरीदने के लिए आमंत्रित नहीं करेगा।”इसके बाद, एक बार जब प्रमोटर वाटिका लिमिटेड ने 2022 में परियोजना के पंजीकरण के लिए सभी अनिवार्य मंजूरी जमा कर दी, तो अथॉरिटी ने परियोजना के पंजीकरण को मंजूरी दे दी और साथ ही धारा 3 के उल्लंघन के लिए दंडात्मक कार्यवाही भी पूरी की और 5 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया।

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