Athrav – Online News Portal
फरीदाबाद

फरीदाबाद:यहां प्रकाशित मैगजीन, पुस्तक, समाचार पत्र जैसी सामग्री की दो-दो प्रतियां जमा करवाना अनिवार्य: विक्रम सिंह


अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
फरीदाबाद: जिला मैजिस्ट्रेट विक्रम सिंह ने बताया कि प्रेस तथा पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1867 की धारा 9वी के अधीन चल रहे प्रत्येक प्रिंटिंग प्रेस द्वारा छापी जाने वाली सभी प्रकार की सामग्री जैसे किताब, मैगजीन, समाचार पत्र की दो-दो प्रतियां निशुल्क प्रकाशित होते ही राज्य सरकार को उपलब्ध करवाई जाती हैं। इसके साथ ही प्रत्येक तिमाही का विवरण भी मूल रूप से राज्य सरकार की प्रेस शाखा गृह विभाग में भिजवाया जाना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि काफी प्रकाशन पिछले तीन वर्षों से प्रैस शाखा को प्राप्त नहीं हुए हैं।

उन्होंने सभी प्रिंटिंग प्रैस को निर्देश देते हुए कहा कि प्रैस तथा पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधीनियम 1867 की धारा 9वी के अधीन चल रहे सभी प्रिंटिंग प्रैसों द्वारा छापी जाने वाली सभी प्रकार की सामग्री जैसे मैग्जिन, किताब,समाचार पत्र की दो-दो प्रतियां नि:शुल्क रूप से राज्य सरकार की प्रैस शाखा (गृह विभाग) चंडीगढ़ में भिजवाएं। उन्होंने इस संबंध में सभी एसडीएम को निर्देश देते आदेशों की दृढ़ता से पालना कराने के निर्देश दिए हैं।

Related posts

फरीदाबाद : जिला जेल में नए साल.2018 में आयोजित किए गए कैदियों के लिए विशेष कार्यक्रम, अनिल कुमार

Ajit Sinha

मशहूर ब्रांड अमूल के डब्बे में नकली घी भर कर बेचने वाले गैंग का किया पर्दाफाश, शख्स को 500 किलो नकली घी के साथ पकड़ा ।

Ajit Sinha

सरदार जगजीत सिंह बने चौथी बार आरडब्ल्यूए सेक्टर-29 के प्रधान  विधायक ललित नागर ने दी बधाई 

Ajit Sinha
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
error: Content is protected !!
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x