Athrav – Online News Portal
अपराध हरियाणा

भ्रष्टाचार के मामले में कॉलेज प्रोफेसर दोषी करार, कोर्ट ने सुनाई चार साल जेल की सजा

अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
चंडीगढ़:अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जींद की अदालत ने शुक्रवार को सरकारी कॉलेज जींद के एसोसिएट प्रोफेसर सुभाष दुग्गल को भ्रष्टाचार के मामले में सुनवाई करते हुए छात्र से रिश्वत लेने का दोषी करार देते हुए चार साल कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।

हरियाणा राज्य सतर्कता ब्यूरो के प्रवक्ता ने आज यहां बताया कि सुभाष दुग्गल के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों से संबंधित जांच के बाद ब्यूरो द्वारा केस दर्ज करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया गया था। वर्ष 2015 में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 और 13 (1) (डी) के तहत भ्रष्टाचार का आरोप था।

कोर्ट ने दोषी पर भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धारा 7 के तहत 5000 रुपये के जुर्माने सहित 3 साल की जेल तथा धारा 13 (1) (डी) के तहत 4 साल की कैद के साथ 5000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।

Related posts

फरीदाबाद: उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री विपुल गोयल ने 30 दिसंबर को मुख्यमंत्री मनोहर लाल के होने वाली रैली स्थल का किया दौरा।

Ajit Sinha

फरीदाबाद: अब ओला-उबर की तर्ज पर काम करेगा प्रदेश का सरकारी व प्राइवेट एंबुलेंस सिस्टम: मनोहर लाल

Ajit Sinha

फरीदाबाद:गांव खोरी मामले में सरकारी जमीन को बेचने वाले 16 भू-माफियाओं के खिलाफ केस दर्ज, अरेस्ट करें, फिर जांच करें।

Ajit Sinha
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
error: Content is protected !!
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x