Athrav – Online News Portal
विशेष हरियाणा

अधिकारियों और कर्मचारियों के स्थानांतरण और नियुक्ति पर चुनाव परिणामों की घोषणा तक लगा प्रतिबंध।

अजीत सिन्हा की रिपोर्ट 
चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने 1 मार्च, 2020 को नगर निगम, हिसार के वार्ड नंबर-19 और 4 नगरपालिकाओं के 4 वार्डों में होने वाले मतदान के मद्देनजर इन चुनावों के कार्य से जुड़े अधिकारियों या कर्मचारियों के स्थानांतरण और नियुक्ति पर चुनाव परिणामों की घोषणा तक प्रतिबंध लगा दिया है।

एक सरकारी प्रवक्ता ने आज यह जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा राज्य चुनाव आयोग द्वारा आज जारी अधिसूचना के अनुसार नगर निगम, हिसार के वार्ड नंबर-19 और नगर पालिका, समालखा (पानीपत) के वार्ड नंबर- 3, नगर पालिका,पुंडरी (कैथल) के वार्ड नंबर- 9 व नगर पालिका, राजौंद (कैथल) के वार्ड नंबर- 12 तथा नगर पालिका, बवानी खेड़ा (भिवानी) के वार्ड नंबर- 4 के उप चुनाव के लिए मतदान 1 मार्च, 2020 हो होगा और मतदान के तुरंत बाद मतगणना की जाएगी।



तदनुसार, हरियाणा सरकार ने इन चुनावों के कार्य से जुड़े अधिकारियों या कर्मचारियों के स्थानांतरण और नियुक्ति पर चुनाव परिणामों की घोषणा तक प्रतिबंध लगा दिया है। हालांकि, जहां ऐसा करना अनिवार्य होगा वहां हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग की पूर्व स्वीकृति प्राप्त की जाएगी।मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा सभी विभागों, बोर्डों और निगमों को इस आशय का एक पत्र जारी कर दिया गया है।

Related posts

राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय पलवल के प्रांगण में अधिकारियों व कर्मचारियों को योग प्रशिक्षण दिया गया

Ajit Sinha

हरियाणा सरकार अब निजी डॉक्टरों को पी.पी.ई. किट्स, एन-95 मास्क व हैंड सैनिटाइजर सरकारी दरों पर उपलब्ध कराएगी।

Ajit Sinha

पूर्व सीएम मनोहर लाल ने सोनीपत में लोकसभा उम्मीदवार मोहनलाल के पक्ष में संकल्प रैली में कांग्रेस पर हमला किया

Ajit Sinha
error: Content is protected !!