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फरीदाबाद

फरीदाबाद : लोकसभा चुनाव लड़ने वाले सभी प्रत्याशी को अलग से एक नया बैंक खाता खुलवाना होगा अनिवार्य, डीसी अतुल द्विवेदी।

अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
फरीदाबाद: फरीदाबाद लोकसभा  क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी एवं  उपायुक्त अतुल  द्विवेदी ने लोकसभा चुनाव लडने के इच्छुक सभी संभावित उम्मीदवारों को सूचित किया है कि भारत निर्वाचन आयोग की हिदायत अनुसार उम्मीदवारों को अपना नामांकन पत्र दाखिल करने से पहले चुनावी खर्च के लिए किसी भी बैंक में अपना एक नया खाता खुलवाना अनिवार्य है। यहां आपको बता दें कि  नामांकन 16 अप्रैल से शुरू होंगे। उन्होंने कहा कि इस बैंक खाते का नंबर व सूचना प्रत्याशी को नामांकन दाखिल करने के साथ ही रिटर्निंग अधिकारी को लिखित में देनी होगी। इसके साथ उन्होंने यह भी  बताया कि उम्मीदवार द्वारा लोकसभा चुनाव से संबंधित सभी खर्च इसी खाते से किया जाना अनिवार्य  है।

लोकसभा चुनाव लड़ने के इच्छुक सभी प्रत्याशियों से फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी व उपायुक्त ने अपील की है कि वे भारत निर्वाचन आयोग की हिदायत के अनुसार चुनावी खर्च के लिए किसी भी बैंक में अपना खाता अवश्य खुलवाकर इसकी लिखित सूचना रिटर्निंग अधिकारी को दें। इसके साथ उन्होंने  फरीदाबाद में चुनाव प्रक्रिया में लगे सभी सैक्टर मजिस्ट्रेटस को आदेश दिए हैं कि वे चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन को चैक करने के लिए अपने-अपने क्षेत्र में पैट्रोलिंग की गति तेज करे व उल्लंघन पाए जाने पर तुरंत कार्यवाई करें। उपायुक्त ने कहा कि सैक्टर मजिस्ट्रेट्स चुनाव होने तक समय-समय पर अपने क्षेत्र का दौरा करते रहें और इलैक्ट्राॅनिक वोटिंग मशीन तथा वीवीपैट मशीन पर हैंड्स आॅन ट्रेनिंग भी प्राप्त कर लें ताकि मतदान के दिन उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत ना आए।



उन्होंने कहा कि सैक्टर मजिस्ट्रेट्स के लिए ये भी जरूरी है कि ईवीएम तथा वीवीपैट के संचालन के बारे में उन्हें अच्छी तरह जानकारी हो बल्कि कोई शंका भी ना हो। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी अपने अपने क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता  लागू होने के संदर्भ में डे टू डे मॉनिटरिंग करें।   अतुल कुमार ने बताया कि चुनाव आयोग की हिदायत के अनुसार यदि किसी राजनीतिक पार्टी का स्टार कंपेनर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करता है तो उस पार्टी को नोटिस भेजा जाएगा। उन्होंने बताया कि आयोग की हिदायत के अनुसार हिदायतों के उलंघन पर आयोग के पास इस मामले में पार्टी का चुनाव चिन्ह् भी रद्द करने तक का प्रावधान है। उपायुक्त ने जिला के चुनाव से जुडे़ सभी अधिकारियों को सी विजिल एप के माध्यम से मिलने वाली शिकायतों के निपटारे में कोताही न बरतने की बात को भी दोहराया।

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