
फरीदाबाद : ओल्ड फरीदाबाद नगर निगम का तोड़फोड़ दस्ते ने आज स्प्रिंग फील्ड कालोनी में नगर निगम की जमीनों पर बने मंदिर को तोड़ने के लिए गई थी। यह जमीन नगर निगम ने एक स्कूल के नाम अलॉट की हुई थी पर उसमें दबंगों ने अवैध रूप से मंदिर बना ली। इस स्कूल के संचालक प्रमोद गुप्ता इस मसले को लेकर अदालत पहुंच गए और अदालत ने नगर निगम को आदेश दिया की मंदिर प्रशासन जमीन के पैसे दे या जमीन खाली करें। मंदिर प्रशासन ने जमीन के बदले पैसे नहीं दिए तो इसके बाद स्कूल के संचालक प्रमोद गुप्ता ने हाईकोर्ट में नगर निगम के खिलाफ कंटैम डाल दी जिसकी तारीख 28 फ़रवरी को हैं जिसमें नगर निगम को इस बारे में जबाव देना हैं। इस क्रम में आज ओल्ड फरीदाबाद नगर निगम ने भारी पुलिस फोर्स के साए में मंदिर तोड़ने के लिए स्प्रिंग कालोनी में पहुंच गई। हल्की कार्रवाई के बाद नगर निगम ने अपनी कार्रवाई रोक दी। खबर हैं कि इस दौरान स्कूल और मंदिर प्रशासन के बीच आपस में समझौता हो गया और स्कूल संचालक प्रमोद गुप्ता ने तक़रीबन 650 गज जमीनों को मंदिर प्रशासन को दान में दे दिया।
