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फरीदाबाद

फरीदाबाद :पखाल टोल टैक्स के मैनेजर को अदालत में पेश करने के दिए आदेश ,3 रूपए के चक्कर में एक टोल कर्मी गया जेल।

 अजीत सिन्हा की रिपोर्ट

फरीदाबाद: फरीदाबाद के एक वकील से तीन रूपए ज्यादा लेना पाखल टोल टैक्स के टोल कर्मियों और टोल अधिकारियों को बहुत भारी पड़ गया है,क्यूंकि इस मामले में भारतीय दंड सहिंता की धारा 384 और 409 भी जुड़ गई है और गिरफ्तार किए गए टोलकर्मी को आज पुलिस ने आज अदालत में पेश किया पर आरोपी टोलकर्मी को अदालत से जमानत नहीं मिली और उसे  जिले के नीमका जेल भेज दिया गया है ।  इलाका मजिस्ट्रेट हिमानी गिल ने पुलिस से कहा कि इस मामले में टोल कंपनी के मैनेजर को भी कोर्ट में पेश किया जाए।

इस मामले के शिकायतकर्ता एल एन पराशर जो फरीदाबाद बार एसोशिएशन के पूर्व अध्यक्ष भी हैं जिनसे रविवार को पाखल टोल टैक्स पर तीन रूपए ज्यादा वसूला गया था। उन्होंने अदालत में इलाका मजिस्ट्रेट के सामने कहा कि एक दिन में चार बार टोलकर्मियों ने उनकी पर्ची काटी और जबरन काटी जोकि एक अवैध वसूली है और टोल टैक्स के मैनेजर सहित कई टोल अधिकारी ये वसूली करवा रहे हैं। उनका कहना हैं कि इलाका मजिस्ट्रेट ने गिरफ्तार टोलकर्मी को 14 दिनों  के  न्यायिक हिरासत में भेज दिया और वहां मौजूद पुलिस कर्मियों से कहा कि टोल मैनेजर को भी अदालत में पेश किया जाए। पाराशर ने कहा कि इस मामले में अभी कई अन्य लोगों की गिरफ्तारी बाकी है क्यूंकि  उस दिन मौके पर कई नकाबपोश भी थे। वकील पाराशर ने कहा कि यहाँ जबरन वसूली हमारे साथ ही नहीं यहाँ से आने जाने वाले हजारों लोगों से होती होगी और बिना टोल मालिक और मैनेजर के आदेश से ऐसा संभव नहीं है, इसलिए मालिक और मैनेजर भी बराबर के जिम्मेदार हैं।

उन्होंने कहा कि धौज थाना पुलिस जल्द ही बाकि के सभी आरोपियों को गिरफ्तार करेगी और वह  उन सभी आरोपियों को नीमका जेल भिजवा कर रहेंगें। उन्होंने कहा कि मैं फरीदाबाद की लगभग 25 लाख जनता के लिए समाजसेवा करता हूँ और फरीदाबाद के कोई भी शख्स  कुछ गलत कर रहा होगा और जनता को परेशान कर रहा होगा तो उसे उसके गलत कामों की सजा मिलेगी। उन्होंने कहा कि पाखल टोल टैक्स के बारे में मुझे पहले भी सूचना मिली थी कि यहाँ वसूली होती है और जबरन वसूली होती है इसलिए मैंने टोल टैक्स वालों पर एफआईआर दर्ज करवाया एक आरोपी को जेल भिजवा दिया और अभी कई और टोलवालों को जेल भिजवाऊंगा। उन्होंने कहा कि इस मामले में जुडी धारा 409 जो सरकारी गबन व 384 जबरन वसूली जिसमे 7 साल की सजा है। इन टोलकर्मियों को सजा मिलेगी तो देश भर के टोलकर्मी व् उनके मालिक सुधर जाएंगे और कोई किसी से जबरन वसूली नहीं करेगा। गिरफ्तार टोलकर्मी का नाम मुकम्मिल है जो गांव धौज का रहने वाला है।

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