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अपराध चंडीगढ़ फरीदाबाद हरियाणा

महिला सुपरवाइजर 2000 व हरियाणा शुगर मिल्स के मुख्य रसायनविद 2,50,000/- रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़े गए।


अजीत सिन्हा की रिपोर्ट 
चंडीगढ़: राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अम्बाला द्वारा भ्रष्टाचार के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत आज दो अलग-अलग मामलों में प्रभावी कार्रवाई करते हुए आरोपितों  को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। दोनों मामलों में कार्रवाई स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में पूर्ण पारदर्शिता के साथ की गई।
हरियाणा शुगर मिल्स के मुख्य रसायनविद 2,50,000/- रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तार
दूसरे मामले में शिकायतकर्ता रणजीत सिंह पुत्र श्री राम आज्ञा प्रसाद निवासी जिला देवरिया, उत्तर प्रदेश की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए आरोपित मनोज कुमार, मुख्य रसायनविद, दी हरियाणा शुगर मिल्स, भाली आनंदपुर, जिला रोहतक को 2,50,000/- रुपये रिश्वत लेते हुए सुनारिया रोड, रोहतक से गिरफ्तार किया गया।शिकायतकर्ता के अनुसार आरोपित द्वारा उसकी फर्म के बिल की भुगतान प्रक्रिया करवाने, तैयार की गई चीनी की गुणवत्ता को अनुकूल दर्शाने तथा फर्म के प्रदर्शन को बेहतर दिखाने की एवज में 2,50,000/- रुपये की मांग की गई थी। इस संबंध में एफआईआर संख्या 06 दिनांक 23.02.2026 धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 व धारा 308(2) बी.एन.एस. के तहत थाना राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, रोहतक में मामला दर्ज किया गया है।

आंगनबाड़ी सुपरवाइजर 2,000/- रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तार
जिला अंबाला निवासी शिकायतकर्ता सुभाष चन्द की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए महिला आरोपित मीनू, सुपरवाइजर आंगनबाड़ी, जिला अम्बाला को आंगन बाड़ी केन्द्र तेपला से 2,000/- रुपये रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया। शिकायत में आरोप लगाया गया कि शिकायतकर्ता की पत्नी श्रीमती उषा रानी, आंगन बाड़ी हेल्पर का केवाईसी न होने के कारण आई.डी.बी.आई.बैंक, मुलाना में खाता बंद हो गया था तथा तीन माह का वेतन लंबित था। नया बैंक खाता खुलवाने हेतु विभागीय मोहर व हस्ताक्षर करने तथा बकाया वेतन नए खाते में डलवाने की एवज में आरोपित द्वारा 4,000/- रुपये की मांग की गई थी। दिनांक 21.02. 2026 को 2,000/- रुपये प्राप्त कर लिए गए थे तथा शेष 2,000/- रुपये आज लेते समय उसे रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में एफआईआर संख्या 02 दिनांक 23.02.2026 धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत थाना राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अंबाला में दर्ज किया गया है। राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने स्पष्ट किया है कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध उसकी कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी तथा दोषियों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। आमजन से अपील की जाती है कि किसी भी प्रकार की रिश्वत मांगने की सूचना तुरंत ब्यूरो को दें, ताकि पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन की स्थापना सुनिश्चित की जा सके।

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