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अपराध पंचकूला

20 व 21 अक्टूबर को रात 8 बजे से 10 बजे तक सिर्फ ग्रीन क्रैकर की अनुमति: डीसीपी सृष्टि गुप्ता


अजीत सिन्हा की रिपोर्ट 
पंचकूला: पुलिस कमिश्नर शिवास कविराज के मार्गदर्शन में डीसीपी पंचकूला सृष्टि गुप्ता ने दीपावली समेत अन्य त्योहारों के मद्देनजर आमजन की सुरक्षा, पर्यावरण की सुरक्षा, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा और शांति बनाए रखने के लिए जिले में पटाखों और आतिशबाजी के उपयोग पर सीमित नियम लागू करने के साथ-साथ जिला में सुरक्षा भी बढ़ा दी है। डीसीपी पंचकूला  सृष्टि गुप्ता ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत,  जिले में त्योहारों के अवसर पर पटाखों और आतिशबाजी के प्रयोग पर सख्त नियम लागू किए है।

निर्धारित आदेश के अनुसार, केवल ग्रीन क्रैकर का प्रयोग 20 और 21 अक्टूबर 2025 को रात 8 बजे से 10 बजे तक ही अनुमत होगा। इसके अतिरिक्त, लड़ी (सीरीज़) वाले पटाखों और बारीयम साल्ट युक्त पटाखों का निर्माण,बिक्री और उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। किसी भी वाहन, दुकान या स्टॉल पर अस्थायी लाइसेंस धारक केवल जिला उपायुक्त द्वारा निर्धारित क्षेत्र में ही पटाखों की बिक्री कर सकते हैं। स्थायी लाइसेंस बिना पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय की अनुमति के जारी नहीं किया जाएगा।डीसीपी के अनुसार सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए, आदेश के तहत साइलेंस जोन, अस्पताल, स्कूल, अदालत और धार्मिक स्थानों से 100 मीटर के दायरे में पटाखों का प्रयोग निषिद्ध है। साथ ही, ऐसे पटाखों का निर्माण, बिक्री और उपयोग जिनकी आवाज़ सीमा 125 dB (एआई) या 145 dB (सी) pk से अधिक है, पूरी तरह प्रतिबंधित है। प्रत्येक निर्माता को अपने उत्पादों के रासायनिक घटकों को स्पष्ट रूप से बॉक्स पर अंकित करना और विस्फोटक विभाग द्वारा तय मानकों का पालन प्रमाणित करना अनिवार्य होगा। आदेश का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।डीसीपी सृष्टि गुप्ता के अनुसार, त्योहारों के मद्देनजर, पंचकूला पुलिस 18 से 22 अक्टूबर तक पूरी तरह अलर्ट मोड पर रहेगी। सभी एसीपी, थाना प्रभारी और चौकी इंचार्ज को अपने क्षेत्रों में नाकाबंदी कर वाहनों और संदिग्ध व्यक्तियों की जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही, भीड़भाड़ वाले बाजार, धर्मस्थल, होटल, ढाबे, रेस्टोरेंट और धर्मशालाओं में पेट्रोलिंग बढ़ाई गई है।

डीसीपी सृष्टि गुप्ता ने स्पष्ट किया कि किसी भी सार्वजनिक स्थान पर शराब या नशे का सेवन करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आमजन से अपील की गई है कि यदि कोई लावारिस वस्तु या संदिग्ध गतिविधि दिखाई दे तो तुरंत 112 या नजदीकी थाना/चौकी को सूचित करें। उन्होंने कहा, “हमारे सभी प्रयास आमजन की सुरक्षा और त्योहारों के दौरान शांतिपूर्ण वातावरण सुनिश्चित करने के लिए हैं। नियमों का पालन और जागरूकता हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है।”

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