अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
बहादुरगढ़/रोहतक:भ्रष्टाचार के खिलाफ अपने निरंतर अभियान को जारी रखते हुए, हरियाणा राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार-विरोधी ब्यूरो (एसवी एंड एसीबी) ने कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) कार्यालय, बहादुरगढ़ में तैनात एक प्रबंधक को ₹40,000 की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ एसवी एंड एसीबी पुलिस स्टेशन, रोहतक में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
*विकलांगता सहायता जारी करने के बदले रिश्वत की मांग की गई*
ब्यूरो को सौंपी गई शिकायत के अनुसार, शिकायतकर्ता के पति सरकारी योजना के तहत लगभग 25 लाख रुपये की विकलांगता सहायता राशि पाने के हकदार थे। आरोप है कि बहादुरगढ़ स्थित कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) कार्यालय के प्रबंधक कुलदीप कुमार ने सहायता राशि जारी करवाने में मदद के लिए 40,000 रुपये की रिश्वत मांगी। शिकायत की जांच के बाद, भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो ने जाल बिछाकर आरोपी को शिकायतकर्ता से 40,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया।
बीएनएसएस की धारा 105 के तहत की गई कार्रवाई*
जाल बिछाने की कार्यवाही के दौरान, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा 105 के तहत निर्धारित सभी अनिवार्य कानूनी औपचारिकताओं का विधिवत पालन किया गया। आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7 के तहत एसवी एवं एसीबी पुलिस स्टेशन, रोहतक में दिनांक 2 जुलाई, 2026 को एफआईआर संख्या 19 दर्ज की गई है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और मामले की आगे की जांच जारी है।
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