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अपराध दिल्ली

दिल्ली ब्रेकिंग:कुख्यात वांछित अपराधी रवि प्रकाश पकड़ा गया।


अजीत सिन्हा की रिपोर्ट 
दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा की एनआर-I यूनिट द्वारा वांछित अपराधियों, उद्घोषित अपराधियों (Proclaimed Offenders) तथा फरार अभियुक्तों की तलाश एवं गिरफ्तारी हेतु लगातार विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में, वांछित लूट के एक अभियुक्त की आवाजाही संबंधी प्राप्त विशिष्ट गुप्त सूचना के आधार पर, उप निरीक्षक कपिल, सहायक उप निरीक्षक प्रेम वीर, हवलदार सुरेन्द्र, हवलदार सोनू, हवलदार अमित कौशिक तथा हवलदार महेश की एक समर्पित टीम का गठन किया गया। यह टीम निरीक्षक अजय गहलावत, प्रभारी एनआर-I के कड़ी देखरेख तथा अशोक शर्मा, एसीपी/एनआर-I के समग्र पर्यवेक्षण में गठित की गई। हवलदार सुरेन्द्र द्वारा विकसित की गई विशिष्ट गुप्त सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए टीम ने रणनीतिक रूप से घेराबंदी की तथा 37 वर्षीय अभियुक्त रवि प्रकाश, पुत्र बलबीर सिंह, निवासी गोहाना, जिला सोनीपत, हरियाणा को सफलतापूर्वक गिरफ्तार कर लिया। अभियुक्त को दिनांक 18.07.2026 को थाना नरेला इंडस्ट्रियल एरिया, दिल्ली में पंजीकृत प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 803/2024, धारा 309(4)/3(5) भारतीय न्याय संहिता (BNS) के प्रकरण में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 35(1)(D) के अंतर्गत विधिवत गिरफ्तार किया गया।
सूचना, टीम एवं कार्रवाई:
उनका कहना है कि फरार अभियुक्तों एवं उद्घोषित अपराधियों (Proclaimed Offenders) की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत अपराध शाखा की एनआर-I यूनिट की एक समर्पित टीम द्वारा वांछित अपराधियों के संबंध में लगातार गुप्त सूचनाएँ विकसित एवं एकत्रित की जा रही थीं। इसी क्रम में दिनांक 18.07.2026 को हवलदार सुरेन्द्र द्वारा विकसित की गई विशिष्ट एवं विश्वसनीय गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए, वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एसआई कपिल, एएसआई प्रेम वीर, हवलदार सुरेन्द्र, हवलदार सोनू, हवलदार अमित तथा हवलदार महेश की टीम तत्काल चिन्हित स्थान पर पहुँची और रणनीतिक रूप से घेराबंदी की।
समुचित निगरानी एवं सत्यापन के उपरांत अभियुक्त रवि प्रकाश को सफलतापूर्वक गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ के दौरान उसकी पहचान की पुष्टि हुई तथा यह स्थापित हुआ कि वह दिनांक 16.08.2024 की प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 803/2024, धारा 309(4)/3(5) भारतीय न्याय संहिता (BNS), थाना नरेला इंडस्ट्रियल एरिया, दिल्ली के प्रकरण में वांछित था। तत्पश्चात समस्त विधिक औपचारिकताएं पूर्ण करने के उपरांत उसे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 35(1)(D) के अंतर्गत विधिवत गिरफ्तार किया गया। आगे के सत्यापन में यह भी पाया गया कि अभियुक्त हरियाणा राज्य के छह जघन्य आपराधिक मामलों में संलिप्त है तथा चार आपराधिक मामलों में उसे उद्घोषित अपराधी (Proclaimed Offender) घोषित किया जा चुका है।
मामले का संक्षिप्त विवरण:
दिनांक 16.08.2024 को लगभग सायं 5:30 बजे शिकायतकर्ता लोकेश गुप्ता अपने मनी ट्रांसफर कार्यालय, डीएसआईआईडीसी, नरेला, दिल्ली से लगभग ₹3,00,000/- नकद राशि से भरा हुआ एक काला बैग लेकर बाहर निकल रहे थे। कार्यालय के निकट उन्हें निम्नलिखित तीन व्यक्तियों ने घेर लिया—
 करमबीर, पुत्र रूपचंद, निवासी अलवर, राजस्थान।
 मनोज, पुत्र अमर सिंह, निवासी बहरोड़, राजस्थान।
 प्रकाश, पुत्र बलबीर सिंह, निवासी गोहाना, जिला सोनीपत, हरियाणा।
घटना के दौरान अभियुक्त करमबीर ने शिकायतकर्ता को पकड़कर उसका गला दबा दिया, जबकि अभियुक्त रवि प्रकाश ने नकदी से भरा बैग छीन लिया। उनका साथी मनोज मोटरसाइकिल पर पहले से ही इंतजार कर रहा था, जिससे वारदात को अंजाम देने के तुरंत बाद तीनों अभियुक्त मोटरसाइकिल पर सवार होकर मौके से फरार हो गए। उक्त घटना के संबंध में थाना नरेला इंडस्ट्रियल एरिया, दिल्ली में दिनांक 16.08.2024 को प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 803/2024, धारा 309(4)/3(5) भारतीय न्याय संहिता (BNS) के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया तथा प्रकरण की विवेचना प्रारंभ की गई।
पूछताछ:
पूछताछ के दौरान अभियुक्त ने खुलासा किया कि लूट की वारदात को अंजाम देने के बाद वह दिल्ली एवं हरियाणा में अपनी गिरफ्तारी तथा न्यायालयीन कार्यवाही से बचने के उद्देश्य से लगातार फरार रहा। उसने यह भी बताया कि वह तहसील गोहाना, जिला सोनीपत, हरियाणा का स्थायी निवासी है। उसने 12वीं कक्षा तक शिक्षा प्राप्त की है तथा पूर्व में फाइनेंस का कार्य करता था।
आपराधिक पृष्ठभूमि:
अभियुक्त रवि प्रकाश का आपराधिक इतिहास अत्यंत विस्तृत है तथा वह निम्नलिखित आपराधिक मामलों में संलिप्त पाया गया है—
जिन मामलों में उद्घोषित अपराधी घोषित किया गया:
1. प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 293/2018, धारा 148/149/323/427/452/307 आईपीसी, थाना बरोदा, जिला सोनीपत, हरियाणा।
2. प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 325/2018, धारा 323/341/506 आईपीसी, थाना गोहाना सदर, हरियाणा।
3. प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 83/2020, धारा 392/397/506/412 आईपीसी एवं 25/54/59 आर्म्स एक्ट, थाना बरोदा, जिला सोनीपत, हरियाणा।
4. प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 632/2022, धारा 120-बी/148/149/307/506 आईपीसी, थाना गोहाना सिटी, हरियाणा।

अन्य आपराधिक मामले:
5. प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 106/2016, धारा 148/149/323/324/452/506 आईपीसी, थाना गोहाना सदर, हरियाणा।
6. प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 58/2020, धारा 148/149/323/324/326/427/452 आईपीसी, थाना गोहाना सदर, हरियाणा।
7. प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 803/2024, धारा 309(4)/3(5) बीएनएस, थाना नरेला इंडस्ट्रियल एरिया, दिल्ली।

निष्पादित मामला:
1.प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 803/2024 दिनांक 16.08.2024, धारा 309(4)/3(5) बीएनएस, थाना नरेला इंडस्ट्रियल एरिया, दिल्ली।
कानूनी कार्रवाई:
अभियुक्त रवि प्रकाश को समस्त आवश्यक विधिक औपचारिकताएँ पूर्ण करने तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 35(1)(D) के अंतर्गत विधिवत गिरफ्तार किया गया।

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