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विजिलेंस एवं एसीबी की टीम ने आज खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के इंस्पेक्टर राजेश सहित दो आरोपित को 7100/- रिश्वत लेते हुए किया अरेस्ट।

अजीत सिन्हा की रिपोर्ट 
चंडीगढ़: राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, पंचकूला की टीम ने आज बुधवार को शिकायतकर्ता की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए गुलाब सिंह निवासी गांव बुढ़ेड़ी, तहसील जगाधरी, जिला यमुनानगर (प्राईवेट व्यक्ति) को शिकायतकर्ता से यमुनानगर के खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के निरीक्षक राजेश कुमार,  कहे अनुसार उसके लिए  बतौर मंथली के तौर पर कुल 7100/- (सात हजार एक सौ) रूपये नकद रिश्वत लेते हुए कमानी चौंक, यमुनानगर से रंगे हाथों व राजेश कुमार निरीक्षक खाद्य आपूर्ति विभाग यमुनानगर को उसके विरूद्व रिश्वत मांग सम्बन्धित पूर्ण तथ्य/साक्ष्य प्राप्त होने उपरान्त गिरफ्तार किया गया। दोनो आरोपितों गुलाब सिंह (प्राईवेट व्यक्ति) व यमुनानागर के खाद्य एवं आपूर्ति निरीक्षक राजेश कुमार के विरूद्व एफआईआर संख्या 10 दिनांक 20.08.2025 धारा 7ए पी.सी. एक्ट 1988 के तहत थाना राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, पंचकूला में दर्ज किया गया।

शिकायतकर्ता ने राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, पंचकूला को दी गई अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि वह कस्बा व्यासपुर (बिलासपुर) जिला यमुनानगर में सरकारी राशन का डिपो चलाता है। व्यासपुर सैन्टर में लगभग 85 सरकारी राशन डिपो है। राजेश यादव, निरीक्षक खाद्य एवं आपूर्ति विभाग यमुनानगर द्वारा सभी डिपो धारको की गाँव कपालमोचन, जिला यमुनानगर में करीब एक महिना पहले मीटिंग ली गई तथा उसके द्वारा सभी डिपो धारको से कहा गया कि अगर उसके द्वारा राशन डिपो चलाना है तो इसके लिए  सभी डिपो धारको द्वारा उसे मंथनी देनी पड़ेगी तथा उसके द्वारा मांगी गई मंथली रिश्वत राशी देने बारे गुलाब सिंह (सभी राशन डिपो होल्डरो द्वारा प्रधान बनाया हुआ हैं) से बात करने बारे भी कहा गया।
         
आरोपित  राजेश यादव, निरीक्षक खादय एंव आपूर्ति विभाग यमुनानगर द्वारा ली गई मीटिंग के उपरान्त आरोपित  गुलाब सिंह उसके डिपो पर आया और कहा कि आपको गेहूं के वितरण पर 10 रुपए  प्रति क्विंटल की दर से मासिक मंथली बतौर रिश्वत देनी पड़ेगी, नहीं तो निरीक्षक राजेश यादव, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग तुम्हारे डिपो में कोई कमी निकालकर डिपो राशन सप्लाई को सस्पैंड कर देगा। उसके द्वारा आरोपित  गुलाब सिंह को मंथली देने से मना कर दिया। इसके उपरान्त आरोपित गुलाब सिंह द्वारा उसे व उसके दोस्त सुदेश सरकारी राशन डिपो धारक को दोबारा चेतावनी दी गई कि तुम दोनो के अतिरिक्त सभी डिपो धारको द्वारा राजेश यादव निरीक्षक को मंथली दे दी गई है। अगर तुम दोनो ने राजेश यादव निरीक्षक को मंथली नहीं दी तो तुम्हारे विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। आरोपित  गुलाब सिंह  द्वारा उससे व उसके दोस्त सुदेश से सरकारी राशन डिपो को चलाने के लिए मासिक मंथली के तौर पर कुल 7100/-(सात हजार एक सौ) नकद रिश्वत आरोपित  राजेश यादव निरीक्षक उपरोक्त के लिए बतौर रिश्वत की मांग की जा रही है।

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