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अपराध गुडगाँव

जेल से हैं जुड़े तार: एक स्क्रेप व्यापारी से एक लाख रूपए मंथली मांगने, ना देने पर जान से मारने की धमकी के दो आरोपित अरेस्ट।

अजीत सिन्हा की रिपोर्ट 
गुरुग्राम: स्क्रैप व्यापारी को फोन पर धमकी देकर 1 लाख रुपए की रंगदारी मांगने के मामले में दो आरोपितों को अपराध शाखा फर्रुखनगर की टीम ने आज अरेस्ट किया हैं। अरेस्ट किए  गए आरोपितों पर  हत्या , हत्या की कोशिश करने मुकदमे पहले से ही दर्ज हैं। ये आरोपित जेल में बंद अपने साथी के कहने पर शिकायतकर्ता से एक लाख रूपए महीने की रंगदारी मांगी थी। 

पुलिस प्रवक्ता के अनुसार आज थाना बिलासपुर,गुरुग्राम में संजीत कुमार शिकायत दी कि वह  स्क्रैप/कबाड़ी का काम करता है। गाँव मऊ, बिलासपुर में उसका  ऑफिस व गोदाम है। वह  कई कंपनियों से स्क्रैप उठाता है। गत  23 मार्च -2022 को उसके पास एक फोन आया जिसने अपना नाम हरवीर बताया और 1 लाख रुपये हर महीने खर्चे के देने की मांग की, और ना देने पर गोली मारने की धमकी दी। गत 30 मार्च -2022 को फिर से उसके  पास कॉल आई और 1 लाख रुपये हर महीने के हिसाब से रंगदारी मांगी। गत 6.अप्रैल 2022 को समय करीब 4: पीएम  पर उसके  पास फिर से फोन आया तथा उसे व उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी। इस शिकायत पर थाना पटौदी में मुकदमा दर्ज  किया गया। उनका कहना हैं कि अपराध शाखा फरुखनगर की टीम ने आज तत्परता से कार्रवाई करते हुए दो आरोपितों को गांव खखाना , जिला झज्जर , हरियाणा से अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट आरोपितों के नाम  विक्रम राठी, निवासी गाँव बार गुर्जर, थाना खेड़की दौला, गुरुग्राम और  अमन, निवासी गाँव खखाना, जिला झज्जर हैं। 

आरोपितों से पुलिस पूछताछ में ज्ञात हुआ कि इनका एक अन्य साथी हरवीर जो हत्या के मामले में भरपुर, राजस्थान जेल में बंद है जिसका भी स्क्रैप का काम है। विक्रम उसके स्क्रैप के काम को देखता है। विक्रम व अमन ने अपने जेल मे बंद साथी के कहने पर धमकी दी और काम ना छोड़ने पर 1 लाख रुपए प्रति महीने देने के लिए कहा। ऐसा ना करने पर गोली मारने की धमकी देने की योजना बनाई। अमन ने धमकी के लिए सिम उपलब्ध कराई और विक्रम ने उस सिम द्वारा जेल मे बंद अपने साथी हरवीर की बात कांफ्रेंस कॉल के माध्यम से पीड़ित से कराई और उपरोक्त मुकदमे  की वारदात को अंजाम दिया। आरोपित विक्रम उपरोक्त के खिलाफ पहले भी हत्या, हत्या के प्रयास के मामले अंकित है। आरोपितों को आगामी कार्रवाई  के लिए  अदालत के सम्मुख पेश किया जाएगा व मुकदमा  में बरामदगी की जाएगी। अनुसंधान अधीन है।

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