अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस की ए.ई.के.सी/अपराध शाखा की टीम ने अपराधी शहजाद उर्फ़ समीर उर्फ़ आसिफ उर्फ़ राजा, उम्र 43 वर्ष, निवासी इंदिरा विहार, दिल्ली को अरेस्ट किया है, जो एफआईआर नंबर – 179/2023, धारा 302/506/120बी/34 भारतीय दंड संहिता व 25/27 आर्म्स एक्ट, थाना जामा मस्जिद, दिल्ली में वांछित था। वह हासिम बाबा गिरोह का मुख्य शूटर है। यह गिरोह दिल्ली के पूर्व, उत्तर-पूर्व और शाहदरा इलाके में सक्रिय है.
विशेष डीसीपी, अपराध रविंद्र सिंह जानकारी देते हुए बताया कि गत 23 अप्रैल 2023 को कबूतर मार्केट, जामा मस्जिद इलाके में शहजाद उर्फ आसिफ उर्फ समीर का फुरकान उर्फ भूरा से ई-रिक्शा को लेकर झगड़ा हो गया। वह इसका बदला लेना चाहता था। गत 28 अप्रैल 2023 को हाशिम बाबा जेल से पटियाला हाउस कोर्ट सुनवाई के लिए आया जहां शहजाद हाशिम बाबा से मिला और इस झगडे के बारे में हाशिम बाबा को बताया। हाशिम बाबा के निर्देश मिलने पर वह अपने तीन साथियों के साथ कबूतर बाजार, जामा मस्जिद गया और फुरकान के भाई इमरान उर्फ नन्हे को गोली मार कर फरार हो गया। यादव का कहना हैं कि इस संदर्भ में थाना जामा मस्जिद में एफआईआर नंबर -179/23, धारा 302/506/120 बी/34 भारतीय दंड संहिता व 25/27 आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। तदानुसार, उपायुक्त अंकित सिंह और संयुक्त आयुक्त एस.डी. मिश्रा द्वारा सहायक आयुक्त सुशील कुमार की देखरेख में निरीक्षक राजीव के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। जिसमे उप-निरीक्षक नरेश कुमार, सहायक उप-निरीक्षक रोहित सोलंकी, प्रधान सिपाही गुरुवेंद्र, प्रधान सिपाही यूनुस परवेज, प्रधान सिपाही तेज प्रताप और प्रधान सिपाही सोमेश शामिल थे। टीम ने हाशिम बाबा गिरोह के सभी उपलब्ध मोबाइल नंबरों का विश्लेषण करना शुरू किया और मुखबिर भी तैनात किए। प्रधान सिपाही तेजप्रताप को सूचना मिली थी कि थाना जामा मस्जिद हत्याकांड में वांछित शहजाद नाम का एक अपराधी दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन आएगा। मिली सूचना के अनुसार एक जाल बिछाया गया और त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन से अरेस्ट कर लिया गया। उनका कहना हैं कि पूछताछ के दौरान, यह पता चला कि वह हाशिम बाबा गिरोह के लिए काम करता है और कबूतर बाजार, जामा मस्जिद में पक्षियों की खरीदी-बिक्री का काम करता है। गत 23 अप्रैल 2023 को जब वह अपने बेटे के साथ कबूतर बाजार, जामा मस्जिद में मौजूद था, तो फुरकान उर्फ भूरा नामक व्यक्ति ने ई-रिक्शा किराए पर लेने के मुद्दे पर उसके बेटे को पीट दिया था। इस वजह से उसे बाजार में काफी बदनामी का सामना करना पड़ा इसलिए शहजाद उर्फ़ समीर उर्फ़ आसिफ उर्फ़ राजा ने उनसे बदला लेने का फैसला किया।गत 28 अप्रैल 2023 को जब हासिम बाबा जेल से पटियाला हाउस कोर्ट सुनवाई के लिए आया तो आरोपी अपने साथियों के साथ हासिम बाबा से मिला। हासिम बाबा से निर्देश पाकर वह अपने साथियों शानू, बुरहान और माया के साथ कबूतर मार्केट, जामा मस्जिद गया, लेकिन फुरकान उर्फ भूरा वहां मौजूद नहीं था, इसलिए उसने उसके भाई इमरान उर्फ़ नन्हे को गोली मार दी और मौके से भाग गया। उसके बाकि साथियों को पहले ही अरेस्ट किया जा चुका है.
पिछली भागीदारी:
1.प्राथमिकी संख्या 601/2006, धारा 399/402 भारतीय दंड संहिता & 25 आर्म्स एक्ट, थाना गोकुल पुरी, दिल्ली।
2.प्राथमिकी संख्या 797/2006, धारा 323/341/506/34 भारतीय दंड संहिता, थाना गोकुल पुरी, दिल्ली।आरोपी व्यक्ति की प्रोफाइल: आरोपी शहजाद उर्फ आसिफ उर्फ समीर उर्फ राजा,उम्र 43 वर्ष, निवासी सहसपुर, बिजनौर, उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी है और वर्तमान में इंदिरा विहार, दिल्ली में किराये पर रहता है। उसने 10वीं तक ही पढ़ाई की है और वह पक्षियों की खरीद-बिक्री का व्यापार करता है। आसानी से पैसा कमाने व अपराध की दुनिया में अपना नाम कमाने के लिए वह अपराधिक मामलों में शामिल हो गया |
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