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हरियाणा

पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों द्वारा जमा की जाने वाली प्रतिभूति राशि में संशोधन किया है।

अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
चंडीगढ़: हरियाणा राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं के तीन स्तरों में विभिन्न पदों के लिए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों द्वारा जमा की जाने वाली प्रतिभूति राशि में संशोधन किया है।

राज्य चुनाव आयुक्त द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार पंच के अनारक्षित पद के लिए 250 रुपये, अनुसूचित जाति/पिछड़े वर्ग/महिला के लिए 125 रुपये, सरपंच के अनारक्षित पद के लिए 500 रुपये, अनुसूचित जाति/पिछड़े वर्ग/महिला के लिए 250 रुपये, पंचायत समिति के सदस्य के अनारक्षित पद के लिए 750 रुपये, अनुसूचित जाति/पिछड़े वर्ग/महिला के लिए 375 रुपये तथा जिला परिषद के सदस्य के अनारक्षित पद के लिए 1000 रुपये जबकि अनुसूचित जाति/पिछड़े वर्ग/महिला के लिए 500 रुपये निर्धारित की गई है।

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