अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
गुरुग्राम : दिनाँक 02.02.2019 को थाना DLF Ph-III, गुरुग्राम में DLF Ph-III में किराए पर रहने वाली 1 करण कौर नामक युवती की हत्या किए जाने की सूचना प्राप्त हुई। उक्त सूचना पर थाना DLF Ph-III, की पुलिस टीम तुरन्त घटनास्थल पर पहुँच गई व पुलिस की फिंगरप्रिंट टीम व फॉरेन्सिक टीमों से घटनास्थल का निरीक्षण करवाकर युवती के मृत शरीर को पुलिस कब्जा में लिया गया। मृतक के पिता ने पुलिस को शिकायत के माध्यम से बताया कि उसकी लड़की करण कौर को मई 2018 में धर्मेंद्र नामक एक लड़का शादी करने के लिए भगा ले गया था। उसकी लड़की का उसके पास फोन आया था जिस दौरान उसकी लड़की ने बताया था कि वह धर्मेंद्र के साथ गुरुग्राम में रह रही है तथा धर्मेंद्र उसके साथ मारपीट करता है।
दिनांक 01.09.2019 को इसकी सूचना मिली कि उसकी लड़की करण कौर मृत अवस्था में किराए के मकान में पड़ी है। उसकी लड़की के उसके पति ने हत्या की है। शिकायत पर थाना DLF Ph-III, गुरुग्राम में संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा अंकित किया गया ।अपराध शाखा सैक्टर-40, गुरुग्राम की पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए उक्त मुकदमा में हत्या की वारदात को अन्जाम देने वाले आरोपित पति को शंकर चौक, गुरुग्राम के पास से काबू करने में बड़ी सफलता हासिल की है । काबू किए गए आरोपित का नाम धर्मेन्द्र पुत्र भगवानदास निवासी छारहौली, थाना सिरसगंज, जिला फिरोजाबाद, उत्तर-प्रदेश, उम्र 23 वर्ष हैं। पुलिस पूछताछ में उक्त आरोपित पति ने बताया कि उसकी पत्नी से उसका झगड़ा रहता था व झगड़े के चलते वह उससे रंजिश रखने लग गया था और उसने 28/29.01.2019 की रात को सोती हुई अपनी पत्नी करण कौर को उसी की चुन्नी से गला घोंट कर हत्या कर दी थी व कमरे का दरवाजा बन्द करके वहाँ से भाग गया ।उपरोक्त मुकदमा में पुलिस द्वारा आरोपित को गिरफ्तार करने उपरांत मुकदमा का अनुसंधान गहनता से करते हुए आरोपित के खिलाफ सभी आवश्यक साक्ष्य व गवाह एकत्रित करके अदालत में पेश किए गए।गुरुग्राम पुलिस द्वारा उपरोक्त मुकदमा के सम्बन्ध में अदालत में दाखिल की गई चार्जशीट व पुलिस द्वारा एकत्रित किए गए साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर दिनांक 28.11.2024 को अश्वनी कुमार, एडिशनल सेशन जज, गुरुग्राम की अदालत ने उपरोक्त मुकदमा में फैसला सुनाते हुए उपरोक्त आरोपित को दोषी करार दिया गया। अदालत ने उक्त आरोपित को POCSO ACT के तहत उम्र कैद (कठोर कारावास) व 01 लाख रुपए जुर्माना तथा धारा 302 IPC के तहत उम्र कैद (कठोर कारावास) व 01 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।
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