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गुडगाँव

अगले वित्तवर्ष के प्रस्तावित सर्कल रेट पर 15 जनवरी तक सुझाव आमंत्रित, 1 अप्रैल से लागू होंगे नए सर्कल रेट -डीसी डा. यश गर्ग 

अजीत सिन्हा की रिपोर्ट 
गुरूग्राम:उपायुक्त डा. यश गर्ग ने आज कहा कि अगले वित्त वर्ष के लिए गुरूग्राम जिला की विभिन्न तहसीलों के अंतर्गत पड़ने वाले क्षेत्रों के प्रस्तावित कलेक्टर रेट जिला की वैबसाईट पर डले हुए हैं और उन पर सुझाव या आपत्तियां 15 जनवरी तक दिए जा सकते हैं। डा. गर्ग आज लघु सचिवालय के मीटिंग हाॅल में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि एक अपै्रल 2021 से शुरू हो रहे अगले वित्त वर्ष के लिए कलेक्टर रेट तय करने को लेकर राज्य सरकार की हिदायत अनुसार तहसील स्तर पर कमेटियों का गठन किया गया था। उन कमेटियों ने कलेक्टर रेट अथवा सर्कल रेट का जो प्रस्ताव तैयार किया है, वह जिला की वैबसाईट पर 15 दिसंबर को जन साधारण के सुझाव एवं ऐतराज प्राप्त करने के लिए अपलोड कर दिए गए हैं। प्रस्तावित कलेक्टर रेट पर सुझाव और आपत्तियां देने की अंतिम तिथि 15 जनवरी रखी गई है।

उन्होंने बताया कि इसके बाद 30 दिन के अंदर अर्थात् 15 फरवरी तक सभी आपत्तियों पर सुनवाई करके निर्णय लिया जाएगा। उसके पश्चात नोटिफि- केशन जारी करने के लिए राज्य सरकार को नए कलेक्टर रेट भेज दिए जाएंगे। उन्होंने यह भी बताया कि इस साल ये नए कलेक्टर रेट 1 अपै्रल 2021 से लागू होंगे और 31 दिसंबर 2021 तक प्रभावी रहेंगे। अब सरकार ने कलेक्टर रेट एक अपै्रल की बजाय कलेंडर वर्ष के हिसाब से एक जनवरी से लागू करने का निर्णय लिया है। अगले साल 2022 से नए कलेक्टर रेट पहली जनवरी से लागू किए जाएंगे। एक सवाल के जवाब में उपायुक्त ने कहा कि जिला प्रशासन का प्रयास है कि जिला गुरूग्राम के नए कलेक्टर रेट आम जनता की भागीदारी से तय हों। उन्हांेने बताया कि ड्राफट कलेक्टर रेट में तहसील गुरूग्राम, सोहना, उप तहसील बादशाहपुर, उप तहसील कादीपुर तथा उप तहसील हरसरू में वर्ष 2021-22 के कलेक्टर रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है। तहसील पटौदी के लगभग सभी गांवों के अंदर रिहायशी क्षेत्र में लगभग 8 प्रतिशत की बढौत्तरी तथा व्यवसायिक में लगभग 12 प्रतिशत की बढौत्तरी का प्रस्ताव किया गया है व कृषि भूमि के रेटो में कोई बदलाव नहीं किया गया है। उन्होंने बताया कि गांव भौड़ाकलां, छावन, देवलावास, जाटौली, मिर्जापुर, मुमताजपुर, नरहेड़ा, पटौदी, सफेदानगर के अंदर रिहायशी, व्यवसायिक तथा कृषि भूमि के कलेक्टर रेट में कोई बदलाव का प्रस्ताव नहीं किया गया है। गांव रामपुर तथा ऊंचा माजरा में केवल रिहायशी क्षेत्रों में कलेक्टर रेट में बदलाव का प्रस्ताव किया गया है। उन्होंने बताया कि तहसील फरूखनगर के सभी गांवों में रिहायशी, व्यवसायिक तथा कृषि क्षेत्र के प्रस्तावित कलेक्टर रेटों में लगभग 2 से 10 प्रतिशत बढौत्तरी का प्रस्ताव किया गया है। गांव झांझरौला, खेंटावास, खुर्मपुर में व्यवसायिक संपत्तियों के रेटो में कोई बदलाव का प्रस्ताव नहीं है।

इसी प्रकार तहसील मानेसर में सर्कल रेट में बढ़ौत्तरी का प्रस्ताव किया गया है। वहां पर अंसल औद्योगिक तथा रिहायशी प्लाॅट के पहले सर्कल रेट नहीं थे परंतु अब उन क्षेत्रों के भी सर्कल रेट का प्रस्ताव किया गया है। मानेसर क्षेत्र में ग्रुप हाउसिंग काॅप्रेटिव सोसायटियों जैसे सैक्टर-77, 78, 80, 81ए, 82ए, 83, एम1(डी), एम1 (बी), द्वारका एक्सपे्रस वे पर सैक्टर 84 व मैट्रो डिपो तथा आईएसबीटी क्षेत्र में 5 हजार रूपए प्रतिवर्ग फुट के रेट का प्रस्ताव किया गया है। सैक्टर 79, 79ए, 79बी, 85, 86, 87 पार्ट, एम 1, एम 1 (ए) और एम 1 (सी) में भी 5 हजार रूपए प्रतिवर्ग फुट के रेट का प्रस्ताव किया गया है। उपायुक्त ने बताया कि अंसल इंडस्ट्रीयल और रिहायशी क्षेत्र में 12 हजार रूप्ए प्रतिवर्ग गज के रेट का प्रस्ताव किया गया है।  उन्होंने बताया कि तहसील वजीराबाद में भी प्रस्तावित कलेक्टर रेट में बढौत्तरी की गई है। एमआर एमजीएफ में सर्कल रेट 9000 रूप्ए प्रतिवर्ग फुट के रेट का प्रस्ताव है। इसी प्रकार द आइकन में 7000 रूप्ए प्रतिवर्ग फुट, जीएच एमराल्ड ग्रीन में 9000 रूप्ए प्रतिवर्ग फुट, द क्रैस्ट में 9000 रूप्ए प्रतिवर्ग फुट के रेट का प्रस्ताव किया गया है। अन्य रिहायशी सोसायटियों में इंडीपेंडेंट फलोर के रेट में 6500 रूपए प्रतिवर्ग फुट, ग्रुप हाउसिंग सोसायटी के मामले में 5000 रूप्ए प्रतिवर्ग फुट,विजय विहार और चंदन नगर में रिहायशी के लिए 36000 रूपए तथा काॅमर्शियल के लिए 47000 रूपए, अरालियाज ,मंगोलिया तथा कमेलिया में 23000 रूपए के सर्कल रेट का प्रस्ताव किया गया है जबकि कैलरियोन में 9000 रूपए प्रतिवर्ग फुट का प्रस्ताव किया गया है। इस अवसर पर उपायुक्त के साथ गुरूग्राम के सिविल सर्जन डा. विरेंद्र यादव तथा पशुपालन विभाग की उपनिदेशक डा. पुनिता भी उपस्थित थे। 

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