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अपराध दिल्ली

लूट के दौरान गोली मारकर हत्या की सनसनीखेज वारदात को अंजाम देने वाले छेनू गिरोह का शार्प शूटर अरेस्ट।


अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
नई दिल्ली: लूट के दौरान गोली मारकर हत्या की सनसनीखेज वारदात को अंजाम देने के आरोपित शार्प शूटर को दिल्ली पुलिस की आईएससी, अपराध शाखा की टीम ने अरेस्ट किया हैं। ये शार्प शूटर छेनू गिरोह का शूटर हैं। अरेस्ट किए गए शूटर का नाम मोहित चौहान,उम्र 26 वर्ष,निवासी चमन विहार ,लोनी,गाजियाबाद, यूपी हैं,को राजपुताना ढाबा, बुलंदशहर- अलीगढ़ राजमार्ग से पुलिस ने अरेस्ट किया है। ये आरोपित शूटर एफआईआर नंबर – 165/ 23, धारा 394/397/302/34 आईपीसी और 27/54/59 आर्म्स एक्ट थाना सिविल लाइंस, दिल्ली और थाना गुलाबी बाग, दिल्ली के एक सशस्त्र डकैती के सनसनीखेज मामले में भी शामिल था। पकड़े गए आरोपित शूटर मोहित चौहान पर लूट -डकैती ,छीना झपटी व हत्या के कुल 19 संगीन आपराधिक मुकदमें दर्ज हैं।

विशेष डीसीपी अपराध रविंद्र सिंह यादव ने जानकारी देते हुए कहा कि लूट, डकैती, गोलीबारी, और हत्या की घटनाओं के माध्यम से आतंक पैदा करके आसान पैसा कमाने के लिए दिल्ली क्षेत्र में कई क्षेत्रीय और अंतरराज्यीय गिरोह सक्रिय हैं। इनमे से एक छेनू  गिरोह है जिसका इलाके के युवाओं पर गहरा प्रभाव है। छेनू गैंग का संचालन इरफान पहलवान करता है, यह गिरोह नकद पैसा रखने वाले व्यवसायियों को लूटने के लिए कुख्यात है जो चांदनी चौक,करोल बाग और दिल्ली के अन्य क्षेत्रों में सक्रिय है। यादव का कहना हैं कि अपराध और आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए,दिल्ली पुलिस की आईएससी /अपराध शाखा को वांछित अपराधियों पर नजर रखने का काम सौंपा गया था। गत 8 मई 2023 को थाना सिविल लाइंस क्षेत्र में हत्या सह डकैती की एक घटना घटी जिसमें हथियारबंद लुटेरों ने एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी। इस संबंध में एफआईआर नंबर-65/23, धारा 394/397/302/34 आईपीसी और 27/54/59 आर्म्स एक्ट के तहत  थाना सिविल लाइंस, दिल्ली में मामला दर्ज किया गया था। उनका कहना हैं कि प्रधान सिपाही मोनित को गुप्त सूचना मिली थी कि थाना सिविल लाइंस हत्याकांड का मुख्य शूटर मोहित चौहान मोटरसाइकिल से अपने चाचा के ढाबे पर आता है जो कि  बुलंदशहर-अलीगढ़ हाईवे पर है। उपायुक्त अमित गोयल और संयुक्त आयुक्त एस.डी. मिश्रा द्वारा सहायक आयुक्त रमेश चन्द्र की देखरेख में निरीक्षक  मनमीत मलिक के नेतृत्व  में एक टीम का गठन किया जिसमे उप- निरिक्षक विकास, सहायक उप- निरिक्षक कृष्णपाल, सहायक उप- निरिक्षक जय, सहायक उप- निरिक्षक विकास, हवलदार  अमित, हवलदार सचिन, हवलदार मोनिट, सिपाही योगेंद्र मिश्रा शामिल थे | तदनुसार, मैनुअल इंटेलिजेंस और तकनीकी निगरानी के माध्यम से राजपुताना ढाबा, बुलंदशहर-अलीगढ़ राजमार्ग के पास एक जाल बिछाया गया और मोहित चौहान जो मोटरसाइकिल से आया था को टीम ने तुरंत कार्रवाई  करते हुए मौके से पकड़ लिया.उनका कहना हैं कि पूछताछ के दौरान, आरोपी मोहित चौहान ने खुलासा किया कि उसने अपने 5 अन्य गिरोह के सदस्यों फहीम, सम्मू, सहनवाज, आलम और जावेद उर्फ़  ठेकेदार के साथ मिलकर पीड़ित को लूट था। मोहित चौहान और आलम ने एक स्कूटी पर पीड़ित का पीछा किया और उसे अरुणा आसिफ अस्पताल, सिविल लाइंस, दिल्ली के पास रोक लिया। आरोपित मोहित चौहान व आलम ने पीड़ित को लूटने का प्रयास किया तो पीड़ित ने  विरोध किया और बैग नहीं दिया। मोहित चौहान ने बैग छीनने के लिए पीड़ित पर 3 राउंड फायरिंग की और घटना स्थल से फरार हो गया। अपराध करने के बाद, वह उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में अपने पैतृक स्थान पर भाग गया। इस संबंध में एक मामला प्राथमिकी संख्या 165/23, धारा 394/397/302/34 आईपीसी और 27/54/59 आर्म्स एक्ट थाना सिविल लाइंस, दर्ज किया गया। इसके अलावा उसने खुलासा किया कि दिसंबर 2022 में उसने अपने साथी फहीम, सम्मू के साथ मिलकर थाना गुलाबी बाग, दिल्ली के क्षेत्र में 16 लाख रुपये की लूट भी की थी।
पिछली अपराधिक भागीदारी:
1.प्राथमिकी संख्या 251/2016, धारा 395/397/307 भारतीय दण्ड संहिता, थाना कश्मीरी गेट, दिल्ली।
2.प्राथमिकी संख्या 223/2018, धारा 356/379/34 भारतीय दण्ड संहिता, थाना न्यू उस्मान पुर, दिल्ली।
3.प्राथमिकी संख्या 163/2018, धारा 392/394/397/34 भारतीय दण्ड संहिता, थाना न्यू उस्मानपुर, दिल्ली।
4.प्राथमिकी संख्या 229/2018, धारा 25/54/59 आर्म्स एक्ट, थाना न्यू उस्मानपुर, दिल्ली।
5.प्राथमिकी संख्या 150/2018, धारा 392/34 भारतीय दण्ड संहिता, थाना न्यू उस्मानपुर, दिल्ली।
6.प्राथमिकी संख्या 53/2018, धारा 392/34 भारतीय दण्ड संहिता, थाना रूप नगर, दिल्ली।
7.प्राथमिकी संख्या 102/2018, धारा 392/397/34 भारतीय दण्ड संहिता, थाना गीता कॉलोनी, दिल्ली।
8.प्राथमिकी संख्या 69/2018, धारा 392/34 भारतीय दण्ड संहिता, थाना आईपी एस्टेट, दिल्ली।
9.प्राथमिकी संख्या 111/2018, धारा 394/34 भारतीय दंड संहिता, थाना गोकलपुरी, दिल्ली।
10.प्राथमिकी संख्या 30/2018, धारा 392/34 भारतीय दण्ड संहिता, थाना प्रीत विहार, दिल्ली।
11.प्राथमिकी संख्या 36/2018, धारा 392/34 भारतीय दण्ड संहिता, थाना प्रीत विहार, दिल्ली।
12.प्राथमिकी संख्या नंबर 35/2018, धारा 356/379/34 भारतीय दण्ड संहिता,थाना प्रीत विहार, दिल्ली।
13.प्राथमिकी संख्या 38/2018, धारा 356/379/34 भारतीय दण्ड संहिता, थाना प्रीत विहार, दिल्ली।
14.प्राथमिकी संख्या 108/2019, धारा 323/3241/34 भारतीय दण्ड संहिता, थाना सोनिया विहार, दिल्ली।
15.प्राथमिकी संख्या 239/2019, धारा 392/34 भारतीय दण्ड संहिता, थाना पांडव नगर, दिल्ली।
16.प्राथमिकी संख्या 184/2019, धारा 392/411 भारतीय दण्ड संहिता,थाना ट्रोनिका सिटी, गाजियाबाद, यूपी।
17.प्राथमिकी संख्या 488/2019, धारा 411/414 भारतीय दण्ड संहिता, थाना ट्रोनिका सिटी, गाजियाबाद, यूपी।
18.प्राथमिकी संख्या 489/2019, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना ट्रोनिका सिटी, गाजियाबाद, यूपी।
19.प्राथमिकी संख्या 226/22, धारा 302/34 भारतीय दण्ड संहिता, थाना लक्ष्मी नगर, दिल्ली।

बरामदगी:
1. अपराध में प्रयुक्त एक मोबाइल फोन।
2. गुलाबी बाग डकैती के पैसों से खरीदी गई एक मोटरसाइकिल ।

आरोपी व्यक्ति की प्रोफाइल:
मोहित चौहान, उम्र 26 साल, 12वीं तक पढ़ा है और आईटीआई डिप्लोमा धारक है। वह अपने परिचित राशिद खान के माध्यम से अपराध की दुनिया में आया क्योंकि उसने बिटकॉइन ट्रेडिंग में पैसे खो दिए थे । जब वह जेल गया तो अन्य अपराधियों से मिला और अपराध की दुनिया में शामिल हो गया |

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