अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
पंचकूला: पुलिस कमिश्नर राकेश कुमार आर्य. के नेतृत्व में पुलिस उपायुक्त हिमाद्रि कौशिक, पुलिस उपायुक्त अपराध एवं यातायात मुकेश कुमार ने जिला में नशा व जुआ पर लगाम लगाने हेतु कड़े निर्देश दिए है। इसके अलावा जिला को नशा से मुक्त करने हेतु ‘नशा और हिंसा मुक्त मेरा गांव मेरी शान’ अभियान के तहत लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है.साथ ही नशे को बढ़ावा देने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है।
जिस कार्रवाई में आज वीरवार को इंस्पेक्टर निर्मल सिंह डिटेक्टिव स्टाफ की टीम को सूत्र से सूचना मिली कि कालका क्षेत्र के गांव बाढ़ में बने ‘द डिवाइन- वन्स इन नैचर’ होटल में कैसीनो पार्टी चल रही है। इसमें काफी मात्रा में युवक-युवतियां शराब के सेवन के साथ जुआ इत्यादि भी खेल रहे है। इसके बाद इन्चार्ज एंटी नारकोटिक्स सेल उप निरीक्षक भीम सिंह व इन्चार्ज क्राइम ब्रांच व सेक्टर-26 इंस्पेक्टर दलीप सिंह की टीम ने ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत कार्रवाई करते हुए बताए गए स्थान पर पहुंचकर कसीनों पार्टी पर छापा मारा । जिसमें हॉल के अंदर तेज म्यूजिक की धुन पर लड़कियां नाच रही थी व वहां कुछ लड़के कुर्सियों पर बैठ कर शराब के सेवन कर रहे थे । इसके अलावा कुछ युवक-युवतियां जुआ खेल रहे थे । जिनकी कुल संख्या 68 है। पुलिस ने सभी से नाम-पता पूछा जिसमें सामने आया कि पार्टी में शामिल युवक-युवतियां हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, नेपाल के रहने वाले है ।
पूछताछ में सामने आया कि यह पार्टी देवेन्द्र कुमार उर्फ कालु मलिक ने अपने साथी संदीप शर्मा उर्फ सैंडी,सोहेल खान, रिक्की नन्दा,मनीष शर्मा उर्फ मोनू निवासी कुरुक्षेत्र व बन्टी निवासी करनाल व द डिवाईन फार्म हाऊस गाँव बाढ थाना कालका जिला पंचकूला के मालिक रतन बंसल निवासी पंचकूला व मैनेजर राजेन्द्र निवासी जीन्द के साथ मिलकर सारी कसीनों पार्टी,शराब परोसने व जुआ (फैल्स गेम) की व्यवस्था की थी। जब पुलिस ने देवेन्द्र कुमार उपरोक्त से शराब परोसने व जुआ खिलवाने बारे व कसीनों पार्टी करने बारे लाइसेंस व परमिट पेश करने बारे कहा गया। जो कोई लाइसेंस आदि पेश नहीं कर सका। होटल की तलाशी लेने पर 22 बोतल अंग्रेजी शराब, 12 गड्डी ताश, 3,69,000 कैश बरामद किए गए। इसके अलावा 20 गाड़ियां बरामद हुई जो कि हरियाणा, पंजाब व हिमाचल प्रदेश की थी।मौका पर आबकारी विभाग के निरीक्षक को भी सूचना देकर बुलाया गया। जिसके बाद आरोपितों के खिलाफ थाना कालका में हरियाणा आबकारी संशोधित अधिनियम की धारा 61(1)(A), 72(C) व जुआ अधिनियम की धारा 3 व 4 के तहत मामला दर्ज किया है।
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