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गुडगाँव

हरियाणा प्रदेश में बड़े प्लाॅटों के बंटवारे को लेकर पाॅलिसी लगभग तैयार- सीएम

अजीत सिन्हा की रिपोर्ट 
गुरुग्राम: हरियाणा प्रदेश में बड़े प्लाॅटों के बंटवारे को लेकर पाॅलिसी लगभग तैयार हो चुकी है जिसे अगली कैबिनेट बैठक में रखा जाएगा। इसमें प्रावधान ऐसा किया जा रहा है कि बंटवारे के बाद हर हिस्से का कम से कम 100 गज का एरिया अवश्य हो।यह घोषणा आज हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरूग्राम में जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए की। आज की कष्ट निवारण की समिति की बैठक में कुल 10 शिकायतें अथवा समस्याएं रखी गई थी जिनका मुख्यमंत्री ने सभी पक्षों को सुनने के बाद मौके पर निपटारा कर दिया। 

बैठक में आज एक समस्या यह भी रखी गई थी कि वर्ष-1966-67 में प्रदेश में टाउन प्लानिंग स्कीम बनाई गई थी और जो काॅलोनी उस स्कीम के अंतर्गत आती थी उनमें प्लाॅट का साइज भी स्कीम के अनुसार ही था। उस प्लाॅट के टुकड़े अथवा बंटवारा करने पर टुकड़ों का नक्शा पास नही किया जाता। गुरूग्राम के शिवाजी नगर के दो शिकायतकर्ताओ ने यह मामला मुख्यमंत्री के समक्ष उठाया था जिसमें उन्होंने कहा था कि उनके दादा ने वर्ष- 1971 में 153 वर्गगज के प्लाॅट पर मकान बनाया था जो बाद में उन दोनो भाईयों के नाम हस्तांतरित कर दिया गया। चुंकि मकान पुराना हो गया था इसलिए उसके स्थान पर नया मकान बनाने के लिए जब नगर निगम में नक्शा पास कराने को दिया गया तो उस पुराने नियम का हवाला देते हुए उनका नक्शा पास नही हुआ। मुख्यमंत्री ने इस समस्या का निपटारा करते हुए बताया कि ऐसे मामलों के लिए राज्य सरकार ने नीति लगभग तैयार कर ली है जिसका प्रस्ताव अगली कैबिनेट बैठक में रखा जाएगा।

 नगर निगम द्वारा अनाधिकृत रूप से नियमों का उल्लंघन करते हुए गुरूग्राम की न्यू काॅलोनी में बनाए जा रहे मकान को सील किए जाने के बाद भी उसमें निर्माण कार्य जारी रहने के बारे में की गई शिकायत का निपटारा करते हुए मुख्यमंत्री ने इस मामले में गुरूग्राम पुलिस को एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए और कहा कि नियमों का उल्लंघन करते हुए जो अवैध निर्माण किया गया है उसे नगर निगम के डिमोलिशन आर्डर के अनुसार हटाया जाए। इस मामले में बैठक के बाद मीडिया प्रतिनिधियों के सवालों का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सील करने के उपरांत निर्माण जारी रखने की जो भी शिकायत मिलेगी उस पर ऐसी ही कार्यवाही की जाएगी। बैठक में सैक्टर-83 में मैसर्स वाटिका लैंड बेस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित की जा रही आवासीय काॅलोनी में प्लाॅट बुक करवाने वालों के लिए प्लाॅटों की रजिस्ट्री करवाने संबंधी रखी गई समस्या का समाधान करते हुए मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन को आदेश दिए कि जो गांव चकबंदी में हैं उनमें बिघे-बिसवे के हिसाब से विशेष इंट्री दर्ज करके काॅलोनी का नक्शा डालकर प्लाॅट अलाॅटियों के प्लाॅटों की रजिस्ट्री करवाई जाए। इसी काॅलोनी में बिजली की एचटी लाइन बाधा बनने के बारे में बिल्डर ने मुख्यमंत्री को आश्वस्त किया कि जनवरी माह के अंत तक उक्त लाइन को हटवा कर अलाॅटियों को प्लाॅट दे दिए जाएंगे। 

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