अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस की एआरएससी/अपराध शाखा की टीम ने कोटला गांव, मयूर विहार, दिल्ली के इलाके से विपिन, 30 वर्ष, निवासी त्रिलोक पुरी, दिल्ली नाम के एक वांछित लुटेरे को गिरफ्तार किया है। प्राथमिकी संख्या 405/13, धारा 392/397/34 भारतीय दंड संहिता, थाना सनलाइट कॉलोनी, दिल्ली में उसे उद्घोषित अपराधी घोषित किया गया था। विशेष डीसीपी रविंद्र सिंह यादव ,अपराध ने जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 06.10.2013 को पीड़ित मनोज वर्मा, निवासी जीवन नगर, महारानी बाग, नई दिल्ली से शिकायत प्राप्त हुई कि दिनांक 05.10.2013 को रात 9.30 बजे जब वह महारानी बाग बस स्टैंड पर वाहन की प्रतीक्षा कर रहा था, तभी दो अज्ञात व्यक्तियों ने उसे कार में नोएडा के लिए लिफ्ट दी। कुछ दूर चलने के बाद कार में दो और लुटेरे सवार हो गए। चारों लोगों ने मिलकर पिस्तौल और चाकू की नोंक पर पीड़ित पर हमला कर दिया व उसकी नकदी लूट ली और पीड़ित का एटीएम कार्ड पिन सहित ले कर विभिन्न एटीएम से पैसे निकाल लिए। उन्होंने पीड़ित को धर्मशिला अस्पताल, न्यू अशोक नगर, दिल्ली के पास फेंक दिया।तदनुसार, प्राथमिकी संख्या 405/13, धारा 392/397/34 भारतीय दंड संहिता , थाना सनलाइट कॉलोनी के तहत मामला दर्ज किया गया था। जांच के दौरान आरोपी विपिन को गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में उसे इस मामले में जमानत मिल गई। बाद में, वह अदालत के सामने पेश नहीं हुआ जिस कारण कोर्ट द्वारा उद्घोषित अपराधी घोषित कर दिया गया। यादव का कहना हैं कि प्रधान सिपाही ललित चौधरी को गुप्त सूचना मिली थी कि थाना सनलाइट कॉलोनी,दिल्ली प्राथमिकी संख्या 405/13 में उद्घोषित अपराधी विपिन कोटला गांव, मयूर विहार, दिल्ली में कही छिपकर रह रहा है। अगर जाल बिछाया जाए तो उसे पकड़ा जा सकता है। सूचना के आधार पर उपायुक्त अमित गोयल और संयुक्त आयुक्त एस.डी. मिश्रा द्वारा सहायक आयुक्त अरविंद कुमार की देखरेख में निरीक्षक के.के. शर्मा के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। जिसमे उप निरीक्षक मानवेंद्र, प्रधान सिपाही सुनीत, प्रधान सिपाही कपिल राज और प्रधान सिपाही ललित शामिल थे। तदनुसार, कोटला गांव, मयूर विहार, दिल्ली के क्षेत्र में छापेमारी की गई जिसमें विपिन नाम के आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया।
पिछली भागीदारी:
1.प्राथमिकी संख्या 38/2021, धारा 25 आर्म्स एक्ट, थाना मयूर विहार, दिल्ली |
2.प्राथमिकी संख्या 150/2016, धारा 394/34 भारतीय दंड संहिता, थाना डिफेंस कॉलोनी, दिल्ली |
3.प्राथमिकी संख्या 454/2013, धारा 392/411/34 भारतीय दंड संहिता, थाना सनलाइट कॉलोनी, दिल्ली |
4.प्राथमिकी संख्या 443/2013, धारा 392/411/34 भारतीय दंड संहिता, थाना सनलाइट कॉलोनी, दिल्ली |
5.प्राथमिकी संख्या 405/2013, धारा 392/397/34 भारतीय दंड संहिता, थाना सनलाइट कॉलोनी, दिल्ली |
6.प्राथमिकी संख्या 110/2012, धारा 327/379/34 भारतीय दंड संहिता, थाना वसंत कुंज उत्तर, दिल्ली |
7.प्राथमिकी संख्या 310/2012, धारा 25/54/59 आर्म्स एक्ट अधिनियम, थाना साकेत
8.प्राथमिकी संख्या 07/2012, धारा 392/411/34 भारतीय दंड संहिता, थाना पांडव नगर, दिल्ली |
आरोपी व्यक्ति की प्रोफाइल:
आरोपी विपिन, 30 वर्ष, निवासी त्रिलोकपुरी, दिल्ली स्नातक है । अंडर-19 रेलवे क्रिकेट कैंप के लिए उसका चयन हो गया, लेकिन वह आगे नहीं बढ़ पाया। इसके बाद उसने नोएडा में सफाई कर्मचारी के रूप में काम किया और इलाके के आदतन अपराधियों के संपर्क में आकर अपराध करने लगा। आरोपी विपिन गिरफ्तारी से बचने के लिए दिल्ली के मयूर विहार व त्रिलोकपुरी में रह रहा था और इलेक्ट्रिशियन का काम करता था।
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