संवाददाता, नई दिल्ली: हाईकोर्ट ने निजी स्कूलों में नर्सरी दाखिले के लिए केजरीवाल सरकार की ओर से जारी दिशा-निर्देश पर रोक लगा दी है। दिल्ली हाईकोर्ट के इस फैसले के साथ ही केजरीवाल सरकार को झटका लगा है। हाई कोर्ट ने कहा कि सरकार का नोटिफिकेशन पेरेंट्स से उनके अपनी पसंद के स्कूल मे दाखिला का अधिकारों छीन रहा था, लिहाजा इस फैसले पर रोक लगाई जाती है। हाई कोर्ट ने कहा कि क्वालिटी एजुकेशन के नाम पर सरकार प्राइवेट स्कूलों के साथ मनमानी नहीं कर सकती है।
गौरतलब है कि दिल्ली सरकार ने अपने नोटिफिकेशन में निजी स्कूलों को नेबरहुड क्राइटेरिया यानि स्कूल के नजदीक रहने वाले बच्चों को प्राथमिकता देने के निर्दश दिए थे।
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