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अपराध दिल्ली

20 करोड़ रूपए की ठगी करने वाले 51,500 रुपए के इनामी कुख्यात ठग कपिल देव राठी गिरफ्तार।

अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
नई दिल्ली:दिल्ली पुलिस की पश्चिमी रेंज I/अपराध शाखा की एक टीम ने कुख्यात 51,500 रुपए के इनामी ठग को गिरफ्तार किया हैं। गिरफ्तार किए गए कुख्यात ठग का नाम कपिल देव राठी, उम्र 42 वर्ष,निवासी सखोल, बहादुरगढ़, हरियाणा है। या अपराधी उत्तराखंड प्रदेश के 12 अपराधिक मामलों में वांछित है और उसके खिलाफ दर्ज विभिन्न मामलों में उत्तराखंड पुलिस द्वारा ₹ 51,500/- का इनाम भी घोषित किया हुआ है। गिरफ्तार अपराधी पर 20 करोड़ रूपए से अधिक ठगी करने का आरोप हैं। ये आरोपित 12 से अधिक आपराधिक मामलों में शामिल हैं।

स्पेशल डीसीपी, अपराध रविंद्र सिंह यादव ने आज जानकारी देते हुए बताया कि प्रधान सिपाही नवीन कुमार को गुप्त सूचना मिली कि उत्तराखंड राज्य के विभिन्न थानों में दर्ज 12 से अधिक अपराधिक मामलों में शामिल कुख्यात इनामी ठग अपनी गिरफ़्तारी से बचने के लिए दिल्ली के बक्करवाला इलाके में छिपकर रह रहा है। अगर समय पर जाल बिछाया जाये तो उसे वहाँ से पकड़ा जा सकता है। तदानुसार, संयुक्त आयुक्त एसडी मिश्रा और उपायुक्त सतीश कुमार द्वारा सहायक आयुक्त राजकुमार की देखरेख में व निरीक्षक मनोज दहिया के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिसमें सहायक उप- निरीक्षक कृष्ण, सहायक उप-निरीक्षक सुनील और प्रधान सिपाही नवीन शामिल थे। उपरोक्त सूचना के अनुसार टीम ने बक्करवाला, दिल्ली के क्षेत्र में छापा मारा और तकनीकी सहायता व स्थानीय मुखबिर की मदद से आरोपी कपिल देव राठी, निवासी सखोल, बहादुरगढ़, हरियाणा को पकड़ लिया गया। यादव का कहना हैं कि उसके खिलाफ दर्ज मामलों का विवरण प्राप्त करने के लिए टीम ने उत्तराखंड राज्य के विभिन्न पुलिस स्टेशनों से संपर्क किया गया। पूछताछ करने पर पता चला कि आरोपी कपिल देव राठी ने उत्तराखंड के सैकड़ों लोगों के साथ ₹ 20 करोड़ से अधिक की ठगी की है। वह विभिन्न पुलिस थानों के 12 अपराधिक मामलों में वांछित है | उत्तराखंड पुलिस द्वारा आरोपी कपिल देव राठी और उसके सहयोगियों के खिलाफ उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट भी लगाया था। उत्तराखंड पुलिस ने विभिन्न मामलों में उसकी गिरफ्तारी पर ₹ 51,500 /- का इनाम भी घोषित किया था।
उनका कहना हैं कि पूछताछ पर आरोपी कपिल देव राठी ने खुलासा किया कि वह उत्तराखंड में हत्या और गैंगस्टर एक्ट समेत कई मामलों में शामिल है। वर्ष 2002 में उसने बीमा कंपनियों में एजेंट के रूप में काम किया। इसके बाद उसने अपने सहयोगियों के साथ वर्ष 2012 में एक सहकारी समिति “जनशक्ति मल्टी स्टेट मल्टी पर्पज को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड” शुरू की और कुछ समय बाद उन्होंने भारत के 12 राज्यों में इस समिति की शाखाएं खोली। उसने अधिक ब्याज दरों के नाम पर लोगों को लालच दिया और अपनी सोसायटी में कई लोगों के खाते खुलवाए। उसने लोगों को एफडी/आरडी/बचत पत्र आदि के माध्यम से अपनी सोसायटी में अधिक पैसा निवेश करने व अधिक लाभ प्राप्त करने का लालच दिया और वर्ष 2021 से उसने निवेशकों को जमा पैसा वापस देना बंद कर दिया। इस तरह उसने अपनी सोसायटी के जरिए लोगों से ₹ 20 करोड़ से ज्यादा की ठगी की। वह घोटाले का मुख्य साजिशकर्ता व सोसायटी का अध्यक्ष भी है।
सुलझाए गए  मामले:
1.प्राथमिकी संख्या 02/23, धारा 420/120 बी भारतीय दण्ड संहिता और धारा 3 उत्तर प्रदेश आईडी एक्ट, थाना पोखरी, जिला चमोली, उत्तराखंड।
2.प्राथमिकी संख्या 10/23,  धारा 2/3 उत्तर प्रदेश आईडी एक्ट, थाना चमोली, उत्तराखंड।
3.प्राथमिकी संख्या 13/22, धारा 420/120 बी भारतीय दण्ड संहिता और धारा 3 उत्तर प्रदेश आईडी एक्ट, थाना गोपेश्वर, जिला चमोली, उत्तराखंड।
4.प्राथमिकी संख्या 35/23, धारा 420/460/120 बी भारतीय दण्ड संहिता और धारा 3 उत्तर प्रदेश आईडी एक्ट, थाना चमोली, उत्तराखंड।
5.प्राथमिकी संख्या 23/22, धारा 420/120बी भारतीय दण्ड संहिता और धारा 3 उत्तर प्रदेश आईडी एक्ट, थाना कोतवाली जोशीमठ, जिला चमोली, उत्तराखंड।
6.प्राथमिकी संख्या 80/2022, धारा 420/406/504 भारतीय दण्ड संहिता, थाना कोतवाली उत्तरकाशी, उत्तराखंड।
7.प्राथमिकी संख्या 91/22, धारा 302/504/506 भारतीय दण्ड संहिता, थाना उत्तरकाशी, उत्तराखंड।
8.प्राथमिकी संख्या 78/23, धारा 420/406/504 भारतीय दण्ड संहिता, थाना रायपुर, जिला देहरादून, उत्तराखंड।
9.प्राथमिकी संख्या 141/22, धारा 420/406 भारतीय दण्ड संहिता, थाना रायपुर, जिला देहरादून, उत्तराखंड।
10.प्राथमिकी संख्या 62/21, धारा 420/406 भारतीय दण्ड संहिता, थाना कपकोट, जिला बागेश्वर, उत्तराखंड।
11.प्राथमिकी संख्या 63/22, धारा 420/467/468/471/120बी भारतीय दण्ड संहिता, थाना कोतवाली नई टिहरी, उत्तराखंड।
12.प्राथमिकी संख्या 08/22, धारा 323/342/354/506/384/420 भारतीय दण्ड संहिता, थाना लामगांव जिला टिहरी गढ़वाल, उत्तराखंड।
पुरस्कार का विवरण:
1.पुलिस अधीक्षक, चमोली, उत्तराखंड द्वारा दर्ज पांच मामलों में गिरफ्तारी पर ₹25,000/- का इनाम घोषित किया गया था।
2.पुलिस अधीक्षक, उत्तरकाशी, उत्तराखंड द्वारा दर्ज प्राथमिकी संख्या 80/2022, धारा 420/406/505/120 बी भारतीय दण्ड संहिता, थाना कोतवाली, उत्तराखंड के तहत गिरफ्तारी पर ₹25,000/- का इनाम घोषित किया गया था।
3.वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, टिहरी गढ़वाल, उत्तराखंड के द्वारा दर्ज प्राथमिकी संख्या 63/22, धारा 420/467/468/471/120बी भारतीय दण्ड संहिता, थाना कोतवाली, नई टिहरी, उत्तराखंड में गिरफ्तारी पर 1,500/- रुपये का इनाम घोषित किया गया था।
आरोपी व्यक्ति की प्रोफाइल:
कपिल देव राठी,उम्र 42 वर्ष, निवासी सखोल, बहादुरगढ़, हरियाणा ने मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से स्नातकोत्तर किया है। उसने वर्ष 2002 में कई बीमा कंपनियों में एक एजेंट के रूप में काम किया है। वर्ष 2012 में उसने अपने सहयोगियों के साथ “जनशक्ति मल्टी स्टेट मल्टी पर्पस को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड” के नाम से एक सहकारी समिति शुरू की व लोगों के साथ ठगी की।

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