अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
पंचकूला:पुलिस कमिश्नर शिवास कविराज के नेतृत्व और डीसीपी सृष्टि गुप्ता व डीसीपी क्राइम एंड ट्रैफिक मनप्रीत सिंह सूदन के दिशा-निर्देशों में कार्य करते हुए पंचकूला पुलिस ने एक बेहद संगीन व सनसनीखेज आपराधिक मामले में बड़ी सफलता हासिल की है। रायपुर रानी थाना क्षेत्र में फैक्ट्री मालिक पर जानलेवा हमले और दो लाख रुपये की लूट के मास्टरमाइंड रहे कुख्यात बदमाश गोल्डी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गोल्डी पुत्र चूहड़ सिंह, उम्र 36 वर्ष, निवासी गांव खेड़ी, के खिलाफ हत्या की कोशिश, लूट, आर्म्स एक्ट, अवैध माइनिंग और मारपीट जैसे करीब 30 गंभीर आपराधिक मामले पहले से ही दर्ज हैं। उसे एसीपी क्राइम अरविंद कंबोज की अगुवाई में डिटेक्टिव स्टाफ इंचार्ज सब-इंस्पेक्टर मंदीप सिंह की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर रायपुर रानी क्षेत्र के गाँव सरकपुर से दबोचा।
एसीपी क्राइम अरविंद कंबोज ने आज आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में जानकारी देते हुए बताया कि आरोपित गोल्डी एक सुनियोजित आपराधिक वारदात में शामिल था, जिसकी शिकायत गांव मानक टबरा निवासी फैक्टरी संचालक मनीष पुत्र रूपचंद ने दी थी। पीड़ित के अनुसार, 1 अप्रैल की रात वह अपनी फैक्टरी जा रहा था, जब रास्ते में एक अन्य कार से उतरे हमलावरों ने उस पर लोहे की रॉड और गंडासी से हमला किया। गोल्डी और उसके साथियों ने पहले मनीष की कार के शीशे तोड़े, फिर उस पर ताबड़तोड़ वार किए, जिससे उसका हाथ गंभीर रूप से कट गया। इतना ही नहीं, आरोपितों ने मौके से दो लाख रुपये भी लूट लिए और फरार हो गए।
घटना के बाद से ही गोल्डी फरार चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम लगातार प्रयासरत थी। गत 19 जुलाई को जब पुलिस को उसकी लोकेशन के बारे में पुख्ता सूचना मिली, तो तत्परता दिखाते हुए रायपुर रानी के सरकपुर गांव में दबिश देकर उसे काबू किया गया। तलाशी के दौरान गोल्डी के कब्जे से एक देसी पिस्टल, एक कट्टा और तीन जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए। एसीपी क्राइम अरविंद कंबोज ने आगे बताया कि पुलिस पूछताछ में यह भी सामने आया है कि आरोपित गोल्डी वही व्यक्ति है, जिसे विधानसभा चुनावों के दौरान एक काफिले में गोली लगी थी। इसके अतिरिक्त, उसने यमुनानगर के सढ़ौरा क्षेत्र में भी एक व्यक्ति पर बेरहमी से हमला कर उसकी हत्या का प्रयास किया था। पुलिस ने उसे 20 जुलाई को अदालत में पेश किया, जहां से उसे चार दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है। रिमांड अवधि के दौरान उससे अवैध हथियारों की आपूर्ति, संभावित हथियार तस्करी नेटवर्क और अन्य आपराधिक संपर्कों को लेकर गहन पूछताछ की जा रही है।इस प्रकरण में रायपुर रानी थाना में भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न गंभीर धाराओं 109(1), 117(2), 191(3), 115, 118(1), 190, 324(5), 351(2) और 126 के तहत मामला दर्ज किया गया है। इस केस में इससे पहले 30 जून को पुलिस ने चार अन्य आरोपितों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था, जिनकी पहचान वीरपाल सिंह (निवासी गांव खेड़ी), गुलफाम उर्फ गोन्नी (निवासी गांव टाबर), अभिषेक खान (निवासी गांव बागवाली), और कासिल अली (निवासी गांव समलहेड़ी) के रूप में हुई है।
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