Athrav – Online News Portal
फरीदाबाद

फरीदाबाद में प्रशासनिक कमेटी की अनुशंसा पर अवैध कॉलोनियों को किया जाएगा नियमित: उपायुक्त

अजीत सिन्हा की रिपोर्ट 
फरीदाबाद: उपायुक्त जितेंद्र यादव ने बताया कि हरियाणा सरकार ने नगर निगम की सीमा से बाहर विकसित की गई अवैध कॉलोनियों में नागरिक सुविधाओं के साथ अवैध कॉलोनियों को नियमित करने हेतु दिनांक 19.07.2022 को अधिसूचना जारी कर दी है।उपायुक्त जितेंद्र यादव ने आगे बताया जारी की गई इस अधिसूचना के 6 महीने की अन्दर-अन्दर अवैध कॉलोनियों के डेवलपर्स, जमीन मालिक अथवा रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन को आवेदन करना होगा एवं आवेदन के साथ कॉलोनी का लेआउट प्लान व मलकियत से संबंधित राजस्व दस्तावेज संलग्न करने होंगे। जिला उपायुक्त की अध्यक्षता में एक कमेटी आवेदनों की जांच करेगी।

इस कमेटी में जिला नगर योजनाकार (कन्वीनर), मुख्य कार्यकारी अधिकारी (मेंबर), जिला परिषद, जिला विकास पंचायत अधिकारी (मैम्बर), कार्यकारी अभियंता, पीडबल्युडी बी एंड आर (मेंबर), कार्यकारी अभियंता पीएचईडी (मेंबर) जिला अग्निशमन अधिकारी (मैम्बर), कार्यकारी अभियंता पंचायती राज (मैम्बर), तहसीलदार (मैम्बर) शामिल हैं। इस कमेटी की अनुशंसा पर अवैध कॉलोनियों में बुनियादी सुविधाएं देने व इन्हें नियमित करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी तथा आवेदकों द्वारा कॉलोनियों को नियमित करने हेतु बिल्ट अप एरिया के लिए कलेक्टर रेट का 5 प्रतिशत और खुले क्षत्रों के लिए 10 प्रतिशत की दर से विकास शुल्क जमा करवाने उपरान्त कॉलोनियों को नियमित किया जाएगा तथा वहां रहने वाले नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।

उपायुक्त ने बताया कि दिनांक 19.07.2022 की पॉलिसी अनुसार अवैध कॉलोनियों को चार श्रेणियों में बांटा गया है। जिन कॉलोनियों में 25 प्रतिशत तक निर्माण हो चुका है, वहां सड़कों को 9 मीटर से अधिक चौड़ा करते हुए पार्क का निर्माण कराया जाएगा। 20 एकड़ से अधिक में बसी कॉलोनियों में 500 वर्ग मीटर क्षेत्र सामुदायिक भवन के लिए होगा। इसी तरह जहां 25 से 50 प्रतिशत तक निर्माण हो चुका है, वहां सड़कों को न्यूनतम 6 मीटर चौड़ा करने के लिए जगह रखी जायेगी। पार्कों के लिए न्यूनतम 3 प्रतिशत क्षेत्र रखना होगा। 50 से 75 प्रतिशत तक निर्माण वाली कॉलोनियों में सड़क की चौड़ाई के लिए कोई मापदण्ड नहीं है। जिन कालोनियों में 75 प्रतिशत अधिक निर्माण हो चुके हैं, वहाँ जमीन और मकान की बिक्री पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।इस बारे अधिक जानकारी हेतु जिला नगर योजनाकार, इंफोर्समेंट, फरीदाबाद, एससीओ-22, प्रथम तल, एसआरएस शॉपिंग कॉम्पलैक्स के सामने, सेक्टर-12, फरीदाबाद में सम्पर्क कर सकते हैं (दूरभाष नम्बर 0129-4881559 ) व इसके अतिरिक्त कार्यालय में कार्यरत ओमप्रकाश राघव,  अभियंता (9312500025), वीरेन्द्र, कनिष्ठ अभियंता (9588106994) व अमित, कनिष्ठ अभियंता (7206701768) से दूरभाष पर भी सम्पर्क कर सकते हैं।Attachments area

Related posts

फरीदाबाद : भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति ए.के. सीकरी ने आज सैक्टर-12 जिला न्यायालय परिसर में नवनिर्मित अतिरिक्त न्यायालय भवन का उद्घाटन किया

Ajit Sinha

फरीदाबाद : जालसाजी,धोखाधड़ी के केस फंसता देख,भतीजे दीपांशु को पूर्व महापौर देवेंद्र भड़ाना ने मारी थी गोली ताकि पिता नरेंद्र केस वापिस ले लें, महिपाल

Ajit Sinha

फरीदाबाद : एम्बुलेंस का गलत इस्तेमाल : एम्बुलेंस से पुलिस ने 78 किलों गांजा सहित चार गांजा तस्करों को किया गिरफ्तार।

Ajit Sinha
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
error: Content is protected !!
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x