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फरीदाबाद

फरीदाबाद वार्डबंदी: कोई भी प्रभावित व्यक्ति अपने ऐतराज व सुझाव तिथि से 10 दिन की अवधि के अन्दर दे सकता हैं।

अजीत सिन्हा की रिपोर्ट 
फरीदाबाद: नगर निगम कमिश्नर यशपाल यादव  ने बताया कि हरियाणा नगर निगम वार्ड परिसीमन नियमावली,1994 के नियम 3, 7, तथा 9 के अनुसरण में तथा इस संबंध में पूर्व में सभी जारी आदेशों/अधिसूचना को निरस्त करते हुए, हरियाणा सरकार द्वारा नगर निगम, फरीदाबाद के वार्डों की परिसीमन हेतु एक प्रस्ताव, उन व्यक्तियों की जानकारी हेतु प्रकाशित किया गया है जिनको इससे प्रभावित होने की संभावना है। सभी 45 वार्डों की सीमाओं का विवरण कमरा संख्या-45 सलाहकार, (वार्डबंदी) एमसीएफ (मुख्यालय), बी.के. चौक, एन.आई.टी फरीदाबाद के पास उपलब्ध है।

कमिश्नर ने आगे बताया कि कोई भी प्रभावित व्यक्ति अपने ऐतराज व सुझाव उपरोक्त अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन होने की तिथि से 10 दिन की अवधि के अन्दर प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग, सैक्टर-17, चण्डीगढ़, निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय, हरियाणा, बे. न.11-14, सेक्टर-4, पंचकूला, उपायुक्त फरीदाबाद, लघु सचिवालय, सेक्टर-12 तथा आयुक्त, नगर निगम फरीदाबाद, बीके. अस्पताल के सामने के कार्यालयों में दे सकता है जिस पर सरकार द्वारा विचार किया जाएगा। 

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