अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
फरीदाबाद: बलात्कार करने के बाद हत्या करने के सनसनीखेज मामले में आज जिला अदालत ने एक आरोपित को फांसी की सजा सुनाई है, और 1 एक लाख 5 हजार रुपए जुर्माना लगाया है। आरोपित का नाम मनोज उर्फ नेपाली पुत्र लाल बहादुर निवासी गांव आलमदेवी, गाबि साह, जिला सांग्सय, नेपाल हाल एस्कॉर्ट पार्क के सामने, सेक्टर 12, फरीदाबाद हैं। आरोपित ने दिनांक 8.11.2022 को एक महिला के साथ जबरन बलात्कार करने के बाद उसकी बेरहमी से हत्या कर दी थी,और घटनास्थल से फरार हो गया था।
पुलिस प्रवक्ता ने आज जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 8.11.2022 को सेक्टर-7 गुरुद्वारा के पीछे अर्धनग्न अवस्था में एक महिला का शव मिला था। थाना सेक्टर-8, में एक शिकायतकर्ता विशाल की शिकायत पर दुष्कर्म तथा हत्या की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया।उनका कहना है कि पुलिस द्वारा उपरोक्त मुकदमा में कार्रवाई करते हुए 1 आरोपित को काबू करके गिरफ्तार किया गया।
गिरफ्तार आरोपित का नाम *मनोज उर्फ नेपाली पुत्र लाल बहादुर निवासी गांव आलमदेवी, गाबिसाह, जिला सांग्सय, नेपाल हाल एस्कॉर्ट पार्क के सामने, सेक्टर- 12, फरीदाबाद है। उपरोक्त मुकदमा में पुलिस द्वारा आरोपित को गिरफ्तार करने उपरांत मुकदमा का अनुसंधान गहनता से करते हुए आरोपित के खिलाफ सभी आवश्यक साक्ष्य व गवाह एकत्रित करके अदालत में पेश किए गए। अब अदालत में दाखिल की गई चार्जशीट व पुलिस द्वारा एकत्रित किए गए साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर आज वीरवार को पुरुषोत्तम कुमार, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय, फरीदाबाद की अदालत ने उपरोक्त मुकदमा में फैसला सुनाते हुए उपरोक्त आरोपित को दोषी करार दिया। अदालत ने उक्त आरोपित को *फांसी की सजा सुनाई व 1 लाख 05 हजार रुपए जुर्माना लगाया*
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