Athrav – Online News Portal
Surajkund फरीदाबाद

फरीदाबाद: सूरजकुंड के नजदीक खोरी गांव के 200 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू, 5 से अधिक इकठ्ठे होने पर कार्रवाई।     

अजीत सिन्हा की रिपोर्ट 
फरीदाबाद: जिला मजिस्ट्रेट यशपाल ने खोरी गांव में  उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार अवैध निर्माण हटाए जाने के दौरान किसी भी तरह के तनाव, जनहानि व दंगे की आशंका, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान की आशंका के मद्देनजर दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 लागू करने के आदेश जारी किए हैं।

अपने आदेशों में जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि अवैध निर्माण हटाए जाने के दौरान किसी भी तरह के तनाव की आशंका, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान की आशंका को देखते हुए खोरी गांव के 200 मीटर के दायरे में पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने पर पूर्ण रूप से पाबंदी लगाई जाती है। इसके अलावा किसी भी तरह का आग्नेय अस्त्र, लाठी, जेली, चाकू, तलवार, गंडासा अथवा किसी भी तरह का हथियार लेकर जाने पर भी पाबंदी होगी। जिला मजिस्ट्रेट ने अपने आदेशों में कहा कि यह आदेश ड्यूटी पर तैनात सरकारी कर्मचारियों अथवा पुलिसकर्मियों पर लागू नहीं होंगे।

Related posts

फरीदाबाद: शाम 4 बजे व 4 बजकर 10 मिनट पर बजेगा ऑपरेशन अभ्यास का सायरन, ब्लैक आउट के समय शाम 7 बजकर 50 मिनट पर।

Ajit Sinha

फरीदाबाद: सेक्टर -37 के समीप बैटरी फटने से बैटरी फैक्ट्री में लगी आग, इस आग में 3 कर्मचारियों की जलने से हुई मौत।

Ajit Sinha

फरीदाबाद : खजांची पॉलिटेक्निक में स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में झलके देशभक्ति के रंग।

Ajit Sinha
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
error: Content is protected !!
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x