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फरीदाबाद

फरीदाबाद: शादी समारोह व सामाजिक-धार्मिक कार्यक्रमों में निर्धारित संख्या से ज्यादा लोग इकट्ठा न हों, केस दर्ज के आदेश : यशपाल

अजीत सिन्हा की रिपोर्ट 
फरीदाबाद: जिला मैजिस्ट्रेट यशपाल ने कोविड-19 के बढ़ते हुए मामलों के दृष्टिगत विभिन्न सामाजिक-धार्मिक कार्यक्रमों व विवाह समारोह में निर्धारित संख्या से अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर तुरंत कार्रवाई करने के आदेश जारी किए हैं। यह आदेश आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 के तहत जारी किए गए हैं और उल्लंघन करने पर तुरंत एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

अपने आदेशों में जिला मैजिस्ट्रेट ने कहा कि इन आदेशों को लागू करने के लिए संयुक्त आयुक्त नगर निगम व सभी बीडीपीओ अपने-अपने क्षेत्रों के बैंक्वेट हॉल संचालकों की मीटिंग भी लेंगे और आदेशों को अपने-अपने क्षेत्रों में गंभीरता से लागू करवाने की जिम्मेदारी इन सभी अधिकारियों की होगी। यह अधिकारी यह भी सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी अधिकारी-कर्मचारी इन कार्यक्रमों की विजिट करे और धार्मिक-सामाजिक कार्यक्रम व शादी समारोह में अगर कोई नियमों का उल्लंघन दिखाई देता है तो उसकी लिखित रिपोर्ट भी दे।

इस संबंध में संबंधित थानों के एसएचओ को भी नियमों का उलंघन करे वालों के खिलाफ तुरंत एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही एक अन्य आदेश में जिला मैजिस्ट्रेट ने सभी एसडीएम को भी अपने-अपने क्षेत्रों में सामाजिक-धार्मिक व विवाह कार्यक्रमों पर निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। सभी अधिकारी प्रतिदिन बैंक्वेट हॉल व मैरिज प्लेस का दौरा करेंगे और इसकी ऑनलाईन रिपोर्ट भी प्रस्तुत करेंगे। उन्होंने सभी 40 वार्डों के लिए अलग-अलग वार्ड इंचार्ज भी नियुक्त किए हैं।  

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