अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
फरीदाबाद: एसटीएफ पलवल की मदद से क्राइम ब्रांच , 65 की टीम ने आज लूट और हत्या के एक सनसनीखेज मामले में 23 सालों से फरार चल रहे 5000 रुपए के इनामी के आरोपित को अरेस्ट किया हैं। इस हत्याकांड में शामिल 5 आरोपितों को पहले ही अरेस्ट किए जा चुके हैं। पुलिस की माने तो वर्ष 2000 में आरोपित ने अपने 7 साथियों के साथ मिलकर आदर्श नगर एरिया में एक मकान में लूट की वारदात को दिया था अंजाम,और लूट करते समय आरोपितों ने मकान मालिक के सिर में चोट मारी थी जिससे उसकी मृत्यु हो गई थी।
पुलिस प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि अरेस्ट किए गए आरोपित का नाम राजेंद्र है जो रेवाड़ी के धारूहेड़ा का रहने वाला है। आरोपित की उम्र 50 वर्ष है और वह ऑटो चलाने का काम करता है। सितंबर 2000 में सिटी बल्लभगढ़ थाने में लूट व हत्या की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था जिसमें आरोपित ने अपने 7 अन्य साथियों के साथ मिलकर आदर्श नगर स्थित दो मकानों में घुसकर हथियार के बल पर जेवरात व पैसे लूटे थे। लूट के दौरान मकान मालिक ने जब इसका विरोध किया तो उन्होंने मकान मालिक के सिर में गहरी चोट मारी जिस की वजह से उसकी मृत्यु हो गई। आरोपित मकान से करीब 20 तोला सोना, 1 किलोग्राम चांदी तथा ₹25000 रूपए नकद लूट कर फरार हो गए। आरोपितों के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज करके आरोपितों की तलाश शुरू की गई।
पुलिस ने मामले में आगे कार्रवाई करते हुए उस समय आरोपित भूरे, बिजेंदर, बूचा तथा बबलू को अरेस्ट कर लिया, वहीं आरोपित राजेंद्र, बोना, शेरू तथा दानी पुलिस गिरफ्त से बचने के लिए फरार चल रहे थे। अदालत ने फरार चल रहे उक्त चारों आरोपितों को पीओ घोषित कर दिया जिसके पश्चात वर्ष 2004 में पुलिस द्वारा आरोपित बोना को अरेस्ट करके जेल भेज दिया। आरोपित को अदालत द्वारा उम्र कैद की सजा सुनाई गई जहां जेल में सजा काटते हुए आरोपित बोना की मृत्यु हो गई। आरोपित राजेंद्र, शेरू तथा दानी अभी भी फरार चल रहे थे जिन्हें पकड़ने के लिए पुलिस विभाग ने उनपर 5-5 हजार रुपए का नकद इनाम घोषित कर किया। कल पुलिस ने मामले में आगे कार्रवाई करते हुए एसटीएफ पलवल की मदद से आरोपित राजेंद्र को अरेस्ट कर लिया। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपित के अन्य साथियों के खिलाफ फरीदाबाद के एनआईटी, पलवल तथा होडल में सेंधमारी के तीन मुकदमे दर्ज हैं। मामले में गहनता से पूछताछ करने के लिए तथा अन्य आरोपितों की धरपकड़ के लिए आरोपित को अदालत में पेश करके पुलिस रिमांड पर लिया जाएगा।
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