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अपराध फरीदाबाद

फरीदाबाद: बीडीपीओ श्रीमती पूजा शर्मा और हीरा लाल को करोड़ों के घोटाले के एक मांमले में गिरफ्तार किया गया है।

अजीत सिन्हा की रिपोर्ट 
चंडीगढ़:राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, फरीदाबाद द्वारा आज मंगलवार को श्रीमती पूजा शर्मा, तत्कालीन खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी तिगांव, फरीदाबाद व हाल खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी, पुन्हाना, जिला नूंह व  हीरालाल, मालिक फर्म मैसर्स हीरालाल, फरीदाबाद पुत्र शिव कुमार निवासी गांव पूरे वीर का पुरवा, मौजा कल्याणपुर (सुरजई), थाना जगतपुर, जनपद रायबरेली उत्तर प्रदेश हाल किराएदार  गांव मुजेडी, ब्लाक तिगांव, जिला फरीदाबाद को उनके विरुद्ध दर्ज मुकदमा  संख्या 355 दिनांक 16.10.2022 धारा 120 बी, 409, 420  व धारा 7, 13(1)(बी) सहपठित 13(2) पीसी एक्ट थाना सदर बल्लभगढ़, की तफ्तीश के दौरान पर्याप्त साक्ष्यों  के आधार पर गिरफतार किया गया है। आरोपितों  को कल बुधवार को  अदालत में पेश किया जाएगा।

  आरोप यह था कि ग्राम पंचायत मुजेडी जिला फरीदाबाद में दिनांक 9.10.2020 को बनाए गए  कार्यवाहक सरपंच ब्रहमपाल द्वारा ग्राम सचिव जोगेन्द्र व बी.डी.पी.ओ. पूजा शर्मा के साथ मिलकर बिना प्रशासनिक अनुमति लिए फर्जी विकास कार्य दिखला कर लगभग 22 करोड़ रुपये की अदायगी की गई, जिनमें से 17 करोड़ 14 लाख रूपये की अदायगी विभिन्न फर्मों (द डिजाईन कोड, एस.के. ईन्टरप्राईजेज, ए.के. इन्टरप्राईजेज, साईं ट्रेडिंग कंपनी, फरहान इन्टरप्राईजेज, राघव बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर एंड कोन्ट्रैक्टर, शाकिर बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर एण्ड कोन्ट्रैक्टर, हीरालाल, रसिक बिहारी प्रा.लि. आदि) को की गई।  

उपरोक्त मामले में अनुसंधान के दौरान आरोपित  श्रीमती पूजा शर्मा तत्कालीन खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी तिगांव द्वारा ग्राम पंचायत मुजेडी के तत्कालीन कार्यवाहक सरपंच ब्रहमपाल व अन्य फर्म मालिकों के साथ मिलीभगत करके अपने पद का दुरुपयोग करते हुए बिना कोई एस्टीमेट पास करवाये गांव में फर्जी विकास कार्य दिखलाकर भिन्न फर्म मालिकों के बैंक खातों में लगभग 28 करोड़ रूपये का भुगतान किया जाना पाया गया है। आरोपित  श्रीमती पूजा शर्मा द्वारा निदेशक विकास एवं पंचायत विभाग पंचकूला द्वारा पूर्व सरपंच श्रीमती रानी के विरूद्ध मुकदमा दर्ज होने पर ग्राम पंचायत मुजेडी के सभी बैंक खातों को फ्रीज करवा दिया गया था। आरोपित श्रीमती पूजा शर्मा द्वारा फ्रीज किए हुए  बैंक खातों के बिना कोई अनुमति प्राप्त किए  अपने स्तर पर खुलवाया जाना पाया गया तथा एक कम्पनी रसिक बिहारी इंफ्राटेक एंड कंस्ट्रक्शन प्रा.लि. को भुगतान करने उपरान्त उसके बैंक खाता से अपने बैंक खाता में 9 लाख 20 हजार रूपये बतौर रिश्वत प्राप्त किए  जाने पाए गए।आरोपित  हीरा लाल द्वारा आरोपित  श्रीमती पूजा शर्मा व तत्कालीन सरपंच से मिलीभगत करके माह नवम्बर, दिसम्बर 2020 में गांव मुजेडी में पेड़-पौधे लगाने के नाम पर गबन के लगभग 43 लाख रूपये अपनी फर्म के खाता में प्राप्त किए , जबकि नवम्बर, दिसम्बर में सर्दी का मौसम होने के कारण पेड़-पौधे नहीं लग सकते और इन पेड़-पौधों के बिल आरोपितों  द्वारा जून 2021 के बाद काटने पाए गए  है, जो इनकी मिलीभगत को दर्शाता है।रा.स.एवं भ्र.नि.ब्यूरो, फरीदाबाद द्वारा गिरफतार आरोपितों  से उनके द्वारा गबन की गई सरकारी राशि के लेनदेन के सम्बन्ध में बैंक खातों सम्बन्धित रिकॉर्ड के आधार पर पूछताछ की जा रही है। मुकदमा  में अन्य आरोपितों  की संलिप्तता के सम्बन्ध में गिरफ्तारी के प्रयास जारी है। उपरोक्त मुकदमा  शिकायतकर्ता सतबीर कापरिया की दरखास्त पर थाना सदर बल्लभगढ़ में दर्ज किया गया था। बाद में राज्य सरकार के आदेशानुसार इस केस को वर्ष 2023 में आगामी तफ्तीश हेतु रा.स.एवं भ्र.नि.ब्यूरो, हरियाणा को ट्रांसफर कर दिया गया है।

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