Athrav – Online News Portal
हरियाणा

गांव असावटी के सरपंच को चुनाव आयोग के नियमों का उल्लंघन करने पर निलंबित किया गया है।

अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
पलवल:लोकसभा आम चुनाव के दौरान गांव असावटी के सरपंच को चुनाव आयोग के नियमों का उल्लंघन करने पर निलंबित किया गया है। उपायुक्त डा. मनीराम शर्मा ने जिला पलवल में खंड पृथला के गांव असावटी के सरपंच कन्छिद सिंह द्वारा गत 12 मई को हुए लोकसभा आम चुनाव के दौरान असावटी के बूथ नंबर-88 में जाकर चुनाव नियमों का उल्लंघन करने पर हरियाणा पंचायती राज एक्ट 1994 की धारा 51(1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सरपंच के पद से तुरंत प्रभाव से निलंबित किया है।



उल्लेखनीय है कि 12 मई को हुए लोकसभा आम चुनाव के दौरान गांव असावटी के बूथ नंबर 88 पर मतदान प्रक्रिया से संबंधित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने उपरांत उसकी जांच सहायक रिटर्निंग अधिकारी एवं एसडीएम पलवल जितेंद्र कुमार द्वारा की गई। सरपंच ग्राम पंचायत असावटी कन्छिद सिंह को दोषी पाए जाने पर जांच रिपोर्ट उपायुक्त को प्रस्तुत की गई। जांच रिपोर्ट व दस्तावेजों पर संज्ञान लेते हुए उपायुक्त ने हरियाणा पंचायती राज्य एक्ट अनुसार गांव के सरपंच को निलंबित किया है।

Related posts

हरियाणा सरकार ने आज 11 आईएएस, 32 एचसीएस, 1 एचपीएस व 1 डीएसपी स्तर के अधिकारियों के तबादले किए है-लिस्ट पढ़े

Ajit Sinha

अंबाला को मिली ई-लाइब्रेरी की सौगा

Ajit Sinha

चंडीगढ़ ब्रेकिंग: सीएम मनोहर लाल ने 2741 करोड़ रुपये की 347 परियोजनाओं का किया उद्घाटन व शिलान्यास

Ajit Sinha
error: Content is protected !!