
अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
गुरुग्राम: हरियाणा मानवाधिकार आयोग के निर्देशों तथा डीसी उत्तम सिंह के मार्गदर्शन में विद्यार्थियों की सुरक्षित स्कूल आवाजाही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सोमवार से जिले में शुरू हुए स्कूल बसों के विशेष संयुक्त जांच अभियान के पहले दिन विभिन्न विद्यालयों में संचालित 105 स्कूल बसों का गहन निरीक्षण किया गया। अभियान के दौरान गठित संयुक्त टीम ने बसों में विद्यार्थियों की सुरक्षा से जुड़े सभी आवश्यक मानकों की बारीकी से जांच करते हुए निर्धारित नियमों की अनुपालना सुनिश्चित कराई।एडीटीओ एवं सहायक सचिव आरटीए हरेंद्र वीर ने बताया कि यह विशेष अभियान लगातार 15 दिनों तक चलेगा, जिसके दौरान जिले में संचालित लगभग 4500 स्कूल बसों का निरीक्षण किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि डीसी उत्तम सिंह के निर्देशानुसार अभियान को पूरी पारदर्शिता, समन्वय एवं गंभीरता के साथ संचालित किया जा रहा है, ताकि प्रत्येक स्कूल वाहन सुरक्षित स्कूल वाहन पॉलिसी तथा मोटर वाहन अधिनियम के तहत निर्धारित सभी मानकों का पालन करता हुआ पाया जाए।उन्होंने बताया कि डीसी के निर्देशानुसार गठित संयुक्त टीम में डीसीपी ट्रैफिक, एडीटीओ-सहायक सचिव आरटीए, महाप्रबंधक हरियाणा रोडवेज, गुरुग्राम, बादशाहपुर, पटौदी, मानेसर एवं सोहना के एसडीएम अथवा उनके प्रतिनिधि, जिला शिक्षा अधिकारी अथवा उनके प्रतिनिधि तथा रोड सेफ्टी अधिकारी शामिल हैं। संयुक्त टीम निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जिले के विभिन्न विद्यालयों में पहुंचकर स्कूल बसों का निरीक्षण कर रही है। हरेंद्र वीर ने बताया कि पहले दिन निरीक्षण के दौरान बसों के पंजीकरण, फिटनेस प्रमाणपत्र, परमिट, बीमा, चालक के ड्राइविंग लाइसेंस, बैज, मेडिकल फिटनेस, पुलिस सत्यापन, बस परिचालक (अटेंडेंट/हेल्पर) की उपलब्धता, स्पीड गवर्नर, जीपीएस, अग्निशमन यंत्र, प्राथमिक उपचार किट, आपातकालीन निकास,रिफ्लेक्टिव टेप, स्कूल बस की निर्धारित मार्किंग तथा आपातकालीन संपर्क विवरण सहित सुरक्षित स्कूल वाहन पॉलिसी एवं मोटर वाहन नियमों के तहत निर्धारित सभी सुरक्षा मानकों की गहन जांच की गई। उन्होंने बताया कि जांच के दौरान जिन स्कूल बसों में सुरक्षा मानकों अथवा मोटर वाहन नियमों से संबंधित किसी प्रकार की अनियमितता या कमी पाई गई हैं, संबंधित स्कूल प्रबंधन एवं वाहन संचालकों को नोटिस जारी किए गए हैं। उन्हें सभी कमियों को दूर करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया गया है, ताकि निर्धारित सुरक्षा मानकों की पूर्ण अनुपालना सुनिश्चित की जा सके। इसके उपरांत पुनः निरीक्षण किया जाएगा और यदि निर्धारित अवधि के बाद भी कमियां दूर नहीं पाई गईं तो संबंधित के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम एवं सुरक्षित स्कूल वाहन पॉलिसी के प्रावधानों के तहत नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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