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गुडगाँव

डीएचबीवीएन ने राज्य सरकार, वित्त विभाग द्वारा 15 मार्च को जारी परिपत्र को अपनाने का निर्णय लिया है।


अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
गुरुग्राम:दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम ने राज्य सरकार, वित्त विभाग द्वारा 15 मार्च को जारी परिपत्र को अपनाने का निर्णय लिया है। इस परिपत्र संख्या 4/3/2016-5 एफआर/ 60 40(1) और 4/3/2016-5 एफ आर/6040(2) में हरियाणा सरकार के कर्मचारियों/पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशन भोगियों को महंगाई भत्ते/महंगाई राहत का भुगतान, जो 7 वीं वेतन संरचना के अनुसार मिलेगा। बिजली निगम ने अपने कर्मचारियों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशन भोगियों को मौजूदा 46% से 50% तक बढ़ा महंगाई भत्ता/महंगाई राहत के भुगतान के संबंध में 7वें वेतन आयोग के अनुसार मूल वेतन/पेंशन/पारिवारिक पेंशन पर एक जनवरी, 2024 से लागू होगा। इस संबंध में दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम मुख्यालय के वित्त सलाहकार द्वारा पत्र जारी कर दिया गया है।

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