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अपराध हरियाणा

भ्रष्टाचार के मामले में कॉलेज प्रोफेसर दोषी करार, कोर्ट ने सुनाई चार साल जेल की सजा

अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
चंडीगढ़:अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जींद की अदालत ने शुक्रवार को सरकारी कॉलेज जींद के एसोसिएट प्रोफेसर सुभाष दुग्गल को भ्रष्टाचार के मामले में सुनवाई करते हुए छात्र से रिश्वत लेने का दोषी करार देते हुए चार साल कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।

हरियाणा राज्य सतर्कता ब्यूरो के प्रवक्ता ने आज यहां बताया कि सुभाष दुग्गल के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों से संबंधित जांच के बाद ब्यूरो द्वारा केस दर्ज करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया गया था। वर्ष 2015 में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 और 13 (1) (डी) के तहत भ्रष्टाचार का आरोप था।

कोर्ट ने दोषी पर भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धारा 7 के तहत 5000 रुपये के जुर्माने सहित 3 साल की जेल तथा धारा 13 (1) (डी) के तहत 4 साल की कैद के साथ 5000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।

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