अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
चंडीगढ़: एंटी करप्शन ब्यूरो, रोहतक की टीम ने आज शनिवार को महिला पुलिस उप निरीक्षक 60000 रुपए रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है, गिरफ्तार किए गए आरोपित का नाम मंजू देवी, तफ्तीश अधिकारी, थाना सिविल लाईन, सोनीपत है। आरोपित पुलिस उप निरीक्षक के विरुद्ध मुकदमा संख्या 20 दिनांक 28. 6. 2025 धारा 7 पी.सी. एक्ट 1988 के तहत भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, रोहतक में दर्ज किया गया है। शिकायतकर्ता द्वारा एसीबी, रोहतक को दी गई अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि वह वर्ष 2023 में गजराज अस्पताल, गोहाना में नौकरी करता था। उसके साथ नरेश पत्नी मंजीत भी नौकरी करती थी। उनका आपस में पैसे का लेन-देन था।
उसके द्वारा नरेश उपरोक्त को 6 लाख रूपए उधार दिए तथा बाद में नरेश द्वारा उसके पैसे वापिस करने से मना कर दिया गया तथा उसके विरुद्ध मुकदमा न. 169 दिनांक 21.6.2025 धारा 115, 351(2), 64(1) भारतीय न्याय संहिता, 2023 (चोट पहुंचाना, आपराधिक धमकी देना व बलात्कार ) थाना सिविल लाईन रोहतक में दर्ज करवा दिया। इस मुकदमा की तफ्तीश पुलिस उप निरीक्षक मंजू देवी उपरोक्त द्वारा की जा रही है। उसके विरुद्ध दर्ज मुकदमा को कैंसल करने की एवज में आरोपित महिला पुलिस उप निरीक्षक मंजू देवी तफतीशी अधिकारी, थाना सिविल लाईन, सोनीपत द्वारा उससे 60,000/-रूपए नकद बतौर रिश्वत की मांग की गई। शिकायतकर्ता की शिकायत पर एसीबी रोहतक द्वारा कार्रवाई करते हुए आरोपिता महिला उप निरीक्षक मंजू देवी उपरोक्त को शिकायतकर्ता से 60,000/-रुपए कद बतौर रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफतार किया गया है। यह पूरी कार्यवाही गवाहों के समक्ष पूरी पारदर्शिता के साथ की गई तथा इस कार्यवाही में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 105 का भी पालन किया गया है।
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