Athrav – Online News Portal
चंडीगढ़ फरीदाबाद हरियाणा

चंडीगढ़ ब्रेकिंग: हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की 9 और सेवाएं हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम के दायरे में

अजीत सिन्हा की रिपोर्ट 
चंडीगढ़:हरियाणा सरकार ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की 9 सेवाओं को हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 के तहत शामिल कर ये सेवाएं प्रदान करने के लिए 5 दिन की समय-सीमा निर्धारित की है। आज यहां  मुख्य सचिव टी.वी.एस.एन. प्रसाद द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के रिकॉर्ड में नाम की वर्तनी में परिवर्तन, विवाह के बाद नाम परिवर्तन, तलाक के बाद नाम परिवर्तन, पुनर्विवाह के बाद नाम परिवर्तन, प्लॉट मेमो में लिंग के अपडेशन, प्लॉट मेमो में वैवाहिक के अपडेशन, प्लाॅट मेमो में पति या पत्नी के मृत्यु की तिथि के अपडेशन, मोबाइल नम्बर के अपडेशन और ई-मेल के अपडेशन के लिए 5 दिन की समय-सीमा निर्धारित की गई है। इस कार्यों के लिए सम्बन्धित सम्पदा कार्यालय के उपाधीक्षक को पदनामित अधिकारी, संबंधित सम्पदा कार्यालय के सम्पदा अधिकारी को प्रथम शिकायत निवारण प्राधिकारी और सम्बन्धित सम्पदा कार्यालय के क्षेत्रीय प्रशासक को द्वितीय शिकायत निवारण प्राधिकारी नामित किया है।

Related posts

बिजली निगम का लाइनमैन 50,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथ अरेस्ट, सोसाइटी का बिल ठीक करने के लिए मांगी थे 20 लाख

Ajit Sinha

फरीदाबाद: जमीनी विवाद में एक शख्स को हथौड़े और डंडे से पीट- पीट कर दोनों पैरों को तोड़ने के मामले में तीन आरोपित पकड़े गए।

Ajit Sinha

फरीदाबाद:एनआईटी डीसीपी डा. अर्पित जैन ने ग्रीन फिल्ड कालोनी आरडब्लूए द्वारा तैयार किए गए एप्प को किया लॉच- देखें वीडियो

Ajit Sinha
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
error: Content is protected !!
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x