Athrav – Online News Portal
फरीदाबाद हरियाणा

ब्रेकिंग न्यूज़: हरियाणवी युवाओं को बड़ा तोहफा,विधानसभा में पास हुआ निजी क्षेत्र में 75 प्रतिशत नौकरियां देने का बिल- दुष्यंत

अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
चंडीगढ़:प्रदेश की बीजेपी-जेजेपी गठबंधन सरकार ने अपना वादा निभाते हुए दिवाली से पहले हरियाणा के युवाओं को बड़ा तोहफा दिया हैं। हरियाणा में प्राइवेट नौकरियों में 75 प्रतिशत हरियाणवी युवाओं को भर्ती करने संबंधित बिल विधानसभा में पास हो गया है। इस बिल को वीरवार को प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने सदन के पटल पर रखा, जिसे माननीय सदस्यों ने सर्वसम्मति से पास कर दिया। बिल पास होने पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने ट्वीट करते हुए कहा कि हरियाणा के लाखों युवाओं से किया हमारा वादा आज पूरा हुआ है और अब प्रदेश की सभी प्राइवेट नौकरियों में 75% हरियाणा के युवा होंगे। उन्होंने कहा कि सरकार का हिस्सा बनने के ठीक एक साल बाद आया ये पल उनके लिए भावुक करने वाला है।

उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बिल पास होने के बाद पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि हरियाणा के युवाओं के लिए आज ऐतिहासिक दिन है। अब भविष्य में हरियाणा प्रदेश में जो भी नई फैक्ट्रियां अथवा पहले स्थापित कंपनी में नई भर्तियां करेगा उसमें हरियाणा के युवाओं की 75 प्रतिशत नियुक्तियां अनिवार्य होगी। उन्होंने कहा कि भाजपा एवं जेजेपी की गठबंधन सरकार प्रदेश के युवाओं को रोजगार देने के लिए प्रतिबद्ध है और इसी दिशा में यह मजबूत कदम है। उन्होंने बताया कि प्राइवेट सेक्टर में युवाओं की नौकरी के लिए जो कानून बनाया गया है उसमें कड़े नियम भी लागू करने का प्रावधान है। अगर कोई कंपनी/फैक्ट्री, संस्थान, ट्रस्ट अपने कर्मचारियों की जानकारी छुपाएगा तो उस पर जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है।

डिप्टी सीएम ने स्पष्ट किया कि प्राइवेट सेक्टर में कार्यरत किसी भी कर्मचारी को हटाया नहीं जाएगा लेकिन 50 हजार रूपये से नीचे की तनख्वाह के सभी कर्मचारीयों की जानकारी सरकारी वेबसाइट पर उपलोड होगी जो कि निशुल्क होगी। रजिस्ट्रेशन करवाने की जिम्मेदारी संबंधित कंपनी, फर्म अथवा रोजगार प्रदाता की होगी। उन्होंने कहा कि किसी फर्म अथवा रोजगार प्रदाता द्वारा अपने कर्मचारियों का पंजीकरण न करवाने, आधी-अधूरी अथवा झूठी जानकारी, फर्जी प्रमाण पत्र देने और नियमों का पालन न करने पर अलग-अलग सेक्शन के तहत जुर्माने लगाने का प्रावधान किया गया है। प्रत्येक तिमाही बाद रोजगार प्रदाता को संबंधित पोर्टल पर रिपोर्ट भी अपडेट करनी होगी।

– निजी क्षेत्र में 75 प्रतिशत आरक्षण संबंधित विधेयक के महत्वपूर्ण बिंदु –
– राज्य में चल रही कम्पनियों, सोसाइटी, ट्रस्ट, फर्म पर लागू होगा जिनमें 10 से ज्यादा कर्मचारी हैं
– हरियाणा के डोमिसाइल धारक लोगों को इसका फायदा मिलेगा
– 50 हजार रुपये मासिक सैलरी तक की नौकरियों पर ही यह कानून लागू होगा
– सभी कम्पनियों आदि को 3 महीने में सरकार के पोर्टल पर रजिस्टर कर बताना होगा कि उनके यहां 50 हजार तक की तनख्वाह वाले कितने पद हैं और इन पर हरियाणा से कितने लोग काम कर रहे हैं।
– यह डाटा अपलोड करने तक कम्पनियां नए लोगों को नौकरी पर नहीं रख सकती।
– कम्पनी मालिक चाहे तो एक जिले से 10 प्रतिशत से ज्यादा कर्मचारी रखने पर रोक लगा सकते हैं
– किसी पद के लिए स्किल्ड कर्मचारी ना मिलने पर आरक्षण कानून में छूट दी जा सकती है। इस बारे में निर्णय जिला उपायुक्त या उससे उच्च स्तर के अधिकारी लेंगे
– हर कम्पनी को हर तीन महीने में इस कानून को लागू करने की स्टेटस रिपोर्ट सरकार को देनी होगी
– एसडीएम या इससे उच्च स्तर के अधिकारी कानून लागू किए जाने की जांच के लिए डाटा ले सकेंगे और कम्पनी परिसर में भी जा सकेंगे
– कानून का पालन ना करने वाली कम्पनियों पर इस बिल के प्रावधानों के तहत कार्रवाई होगी
– यह कानून अगले 10 साल तक लागू रहेगा।

Related posts

सिपाही पेपर लीक मामले में 2 लाख रुपए का ईनामी अपराधी दिल्ली से अरेस्ट, अब तक कुल 40 आरोपी अरेस्ट

Ajit Sinha

फरीदाबाद ब्रेकिंग:एटीएम मशीन के रूपए निकालने वाले स्थान पर पत्ती फंसा कर निकालने वाले दो आरोपित अरेस्ट

Ajit Sinha

ओल्ड फरीदाबाद के सांप्रदायिक सौहार्द की पहचान है पंखा मेला: विपुल गोयल

Ajit Sinha
//zajukrib.net/4/2220576
error: Content is protected !!