
अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
नाबालिक लड़की के साथ पिता द्वारा बलात्कार की झूठा मुकदमा नंबर -47 , दिनांक 19 मई 2024 दर्ज करवाकर,लाखों रुपए की अवैध वसूली करने वाले एक पति-पत्नी को महिला थाना पश्चिम, गुरुग्राम की टीम ने आज रविवार को गिरफ्तार किया है,जिनके नाम हर्ष कुमार और गीतिका चावला पत्नी हर्ष कुमार निवासी मकान नम्बर 1204, टावर 2, टाटा प्रिमंती सैक्टर-72, गुरुग्राम। यह सनसनीखेज मामला तब उजागर हुआ जब बलात्कार का मुकदमा दर्ज था, जांच में यह मामला झूठा पाए जाने पर पुलिस ने मुकदमा कैंसिल कर दिया था। अदालत के आदेश पर इस केस को री -ओपन किया गया, जिसमें पुलिस ने बलात्कार की धारा 6,10 पोस्को एक्ट और जान से मारने की धमकी देने की धारा 506 IPC को हटा दिया गया , और धारा 384, 389, 211, 419, 420, 34 IPC & 22 POCSO Act. ईजाद (जोड़ी) की गई, जिसमें अवैध वसूली, बलात्कार करने की भी धारा शामिल है।
पुलिस प्रवक्ता ने आज जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 19.05.2024 को एक शिकायत एक महिला द्वारा अपनी नाबालिग लड़की उम्र करीब 9 वर्ष के साथ आरोपित पिता द्वारा गलत काम करने बारे महिला थाना पश्चिम में प्राप्त होने पर उपरोक्त मुकदमा पंजीकृत किया गया। मुकदमा की गंभीरता को मध्यनजर रखते हुए आगामी अनुसंधान हेतु विशेष अनुसंधान टीम का गठन किया गया व मुकदमा के हालात संदिग्ध पाए जाने पर व तथ्य स्पष्ट न होने पर उपरोक्त मुकदमा को दिनांक 01.04.2025 को कैंसिल किया गया । दिनांक 11.12.2025 को अदालत के आदेश के अनुसार उपरोक्त मुकदमा को री- ओपन किया किया व दिनांक 24.12.2025 को मुकदमा में 384, 389, 211, 419, 420, 34, 22 POCSO Act. धाराएं ईजाद की गई व धारा 506 IPC & 6, 10 पॉक्सो एक्ट हटाकर उपरोक्त आरोपियों हर्ष व गीतिका को गिरफ्तार किया गया। उनका कहना है कि मुकदमा का गहनता से अनुसंधान किया गया। उपरोक्त आरोपितों की पूर्व में पंजीकृत मुकदमा संख्या 391 दिनांक 29.10.2025 धारा 217, 248 (बी),319 (2), 3(5), 61 (2), 308 (6),318 (4), 336(3) , 340(2) BNS & 22 POCSO Act थाना सेक्टर-65,गुरूग्राम में भी आरोपितों की संलिप्तता पाई गई है।शिकायतकर्ता ने बताया कि उसका व उसके पति गौरव का आपस में काफी सालों से विवाद चल रहा था जिसके चलते गाजियाबाद (उत्तर-प्रदेश) में घरेलू हिंसा के तहत मुकदमा भी अंकित है। शिकायतकर्ता के अनुसार मुकदमा में आरोपीया गीतिका चावला व उसके पति हर्ष ने योजना के अनुसार शिकायतकर्ता को कम्प्यूटराइज्ड लिखित शिकायत दी थी व झूठा मुकदमा अंकित कराने के लिए कहा ताकि वह केस का दबाव बना कर रूपये ऐंठ ले। उपरोक्त आरोपितों ने शिकायतकर्ता व उसके पति से मुकदमा में समझौते के नाम से 44 लाख रूपये भी ऐंठ लिए थे।आरोपितों के आपराधिक रिकॉर्ड के अवलोक से ज्ञात हुआ कि आरोपियों पर फर्जी तरीके से झूठा मुकदमा अंकित कराने के तहत 1 मुकदमा जिला गुरुग्राम में पहले भी अंकित है।
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