अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
पंचकूला:आईटीआई में पढ़ने वाले 2 छात्र (हर्ष व सर्वजीत) ने पुलिस को दी शिकायत मे बताया था कि वे दोनों पंचकूला जिला के नग्गल गांव के रहने वाले हैं। दोनों जब सेक्टर-5 बस स्टैंड पहुंचे तो वहां कुछ युवक आए और उन्होंने इन दोनों के साथ मारपीट की व जातिसूचक शब्द कहे। इसके अलावा उन्होंने रविदास मंदिर में एकत्रित हुए एससी समाज के लोगों की हर्ष द्वारा इंस्टाग्राम पर शेयर की गई वीडियो स्टोरी को डिलीट करने को कहा। जब इन दोनों ने वीडियो डिलीट करने से मना किया तो उसके साथ गाली गलौज व मारपीट की।
पुलिस को मामले की जानकारी मिलते ही तुरंत मौके पर पहुँची तो आरोपित मौका से फरार हो गए । इस मामले की जांच एसीपी लॉ एंड ऑर्डर सुरेंद्र डुडी कर रहे है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने तीन युवकों को बरवाला से पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। इस दौरान पुलिस की जांच में आरोपो की की पुष्टि हुई तो पुलिस ने तीनों को कोर्ट में पेश कर ज्यूडिशियल भेज दिया है। आरोपितों की पहचान साहिल पुत्र शंभू निवासी गांव मौली, मोहित पुत्र पवन निवासी गांव मौली व आर्यन पुत्र स्व. चमन लाल निवासी गांव बरवाला के रूप में हुई है। तीनों की उम्र करीब 20 वर्ष है। तीनों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 115, 190, 191(2), 351(2) के तहत मामला दर्ज किया है। साहिल व आर्यन के खिलाफ एससी एसटी एक्ट की धारा 3(1)(a) व 3(2)(va) के तहत भी मामला दर्ज किया है।
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