अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
चंडीगढ़: एंटी करप्शन ब्यूरो , पंचकूला की टीम ने आज बुधवार को भ्रष्टाचार के मामले में आरोपित महिला सहायक उप निरीक्षक लाजवंती, थाना, सैक्टर 20, पंचकूला के विरूद्व चालान (चार्जशीट) धारा 7 पीसी एक्ट 1988 के तहत अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, न्यायालय पंचकूला में दिया गया है। शिकायतकर्ता ने एसीबी को दी गई अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि उसके भाई रजत के साथ कुछ व्यक्तियों द्वारा कुल 3,39,000/- रूपये की धोखा-धड़ी की है। इस सम्बन्ध में उसके द्वारा शिकायत थाना सेक्टर 20, पंचकूला में दी गई।
इस शिकायत के सम्बन्ध में जांच अधिकारी महिला सहायक उप निरीक्षक. लाजवंती द्वारा जिन व्यक्तियों द्वारा उसके भाई के साथ धोखाधड़ी की है उनके विरूद्ध मुकदमा दर्ज करने की एवज में उससे 30,000/-रूपये (तीस हजार रूपये) नकद बतौर रिश्वत राशि की मांग की गई। शिकायतकर्ता द्वारा उसकी व आरोपित महिला सहायक उप निरीक्षक लाजवंती के मध्य हुई रिश्वत संबंधी बातचीत की रिकॉर्डिंग की गई जिसके सम्बन्ध में महिला सहायक उप निरीक्षक लाजवंती के विरुद्ध मुकदमा नंबर – 11 दिनांक 3.10.2022 धारा 7 पीसी एक्ट 1988 दर्ज किया गया था।
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