Athrav – Online News Portal
चंडीगढ़ हरियाणा

चंडीगढ़ ब्रेकिंग: जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की 9 सेवाएं सेवा का अधिकार अधिनियम के दायरे में।


अजीत सिन्हा की रिपोर्ट 
चंडीगढ़:हरियाणा में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की 9 सेवाओं को सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 के दायरे में शामिल किया गया है। मुख्य सचिव डॉ. विवेक जोशी द्वारा इस आशय की एक अधिसूचना जारी की गई है।अधिसूचना के अनुसार पानी/सीवर का डुप्लीकेट बिल तीन दिन के भीतर जारी किया जाएगा। ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में जलापूर्ति कनेक्शन और सीवरेज कनेक्शन सात दिन के अन्दर जारी करना होगा। इसी प्रकार, पानी का रिसाव, पाइप ओवरफ्लो तथा सीवरेज में ब्लॉकेज या मेनहोल से ओवरफ्लो को भी सात दिनों में ठीक किया जाएगा।

पम्पिंग मशीनरी, इलेक्ट्रिक वायरिंग, वितरण प्रणाली आदि में खराबी जैसी छोटी-मोटी समस्याओं के कारण जलापूर्ति बहाली तीन दिनों में की जाएगी। कच्चे पानी की कमी, ट्रांसफार्मर जलना, एच.टी./एल.टी. लाइनों में खराबी आदि बड़ी समस्याओं के चलते जलापूर्ति बहाली छः दिनों में जबकि ट्रांसफार्मर जलना, बिजली की दूसरी बाधाएं, जो जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा ठीक की जानी है, आदि के कारण जलापूर्ति में बड़ी बाधाओं को 10 दिनों में ठीक किया जाएगा।

खुदाई के उपरान्त पाइपलाइन बिछाने सहित टूटी हुई सड़क को वाहन चलाने योग्य स्थिति में 30 दिन के अन्दर बहाल किया जाएगा।इन सेवाओं के लिए विभाग के सम्बन्धित उप-मंडल अभियंता को पदनामित अधिकारी नामित किया गया है। शिकायत निवारण के लिए सम्बन्धित कार्यकारी अभियंता को प्रथम शिकायत निवारण अधिकारी जबकि सम्बन्धित अधीक्षण अभियंता को द्वितीय शिकायत निवारण अधिकारी बनाया गया है।

Related posts

तावडू डीएसपी सुरेंद्र सिंह की खनन माफियाओं ने आज दिन दहाड़े ट्रक से कुचल कर हत्या कर दी-पुलिस जांच में जुटी।

Ajit Sinha

चंडीगढ़ ब्रेकिंग: सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत अग्निशमन विभाग की सेवाओं की निर्धारित समय सीमा अधिसूचित

Ajit Sinha

गुरुग्राम की ग्लोबल सिटी में विश्व स्तर का आईकॉनिक टावर बनाने की कार्य योजना की जाए तैयार-सीएम

Ajit Sinha
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
error: Content is protected !!
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x