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अपराध फरीदाबाद

फरीदाबाद पुलिस के अनुसंधान अधिकारियों को महिला व बाल अपराध, मानव तस्करी व पोक्सो एक्ट में हुए बदलाव, दी गई ट्रेनिंग।


अजीत सिन्हा की रिपोर्ट 
फरीदाबाद: अभी हाल ही में भारतीय न्याय संहिता तथा पूर्व में जेजे एक्ट व पॉक्सो एक्ट में हुए बदलावों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए पुलिस कमिश्नर  राकेश कुमार आर्य के निर्देशानुसार फरीदाबाद पुलिस के अनुसंधान अधिकारियों की सेक्टर- 12 में ट्रेनिंग आयोजित की गई जिसमें एसीपी मुख्यालय अभिमन्यु गोयत, एसीपी क्राईम अगेंस्ट वूमेन श्रीमती मोनिका सहित करीब 100 पुलिसकर्मियों ने हिस्सा लिया। पुलिस प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि यह ट्रेनिंग दिल्ली स्थित शक्ति वाहिनी संस्था द्वारा कैलाश सत्यार्थी फाऊंडेशन की सहायता से आयोजित की गई जिसमें संस्था के कार्य कारिणी निर्देशक निशिकांत, अधिवक्ता शिवपुरी तथा मोहित ने पोक्सो व जेजे एक्ट एक्ट तथा मानव तस्करी के बारे में ट्रेनिंग प्रदान की।

ट्रेनिंग के दौरान अधिवक्ताओं ने बताया कि मानव तस्करी महिला व बाल अपराध पर अंकुश लगाने के लिए कानून में विभिन्न प्रावधान किए गए हैं और एक्ट बनाकर इनको लागू करने तथा किस प्रकार से अनुसंधान किया जाए इसके बारे में जानकारी प्रदान की गई है। अनुसंधान अधिकारियों को अनुसंधान के दौरान कानून के विभिन्न विषयों के बारे में जानकारी रखना अति आवश्यक है। अभी हाल ही में भारत सरकार द्वारा भारतीय न्याय संहिता की धाराओं में कुछ बदलाव किए गए हैं और वहीं पूर्व में भी पोक्सो एक्ट में बदलाव किए गए थे जिनके बारे में अनुसंधान अधिकारियों को जानकारी होना अति आवश्यक है ताकि वह किसी मुकदमे सही तरीके से इन्वेस्टिगेट कर सकें और सही धाराओं के तहत कानून के तहत कार्रवाई अमल में लाई जा सके। 

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