Athrav – Online News Portal
अपराध फरीदाबाद हरियाणा

रिश्वतखोर चौकी प्रभारी को दोषी मानते हुए कोर्ट ने सुनाई 9 साल की सजा, 5000 रुपये का जुर्माना भी लगाया


अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
चंडीगढ़:एंटी करप्शन ब्यूरो हरियाणा द्वारा जहां भ्रष्टाचारियों पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है वहीं भ्रष्टाचार के मामलों में रंगे हाथ पकड़े गए सरकारी सेवकों के खिलाफ कोर्ट में मजबूती से पैरवी करते हुए उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जा रही है।

इसी दिशा में अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, जिला नूहं संदीप कुमार दुग्गल की अदालत ने तत्कालीन चौकी प्रभारी रहे एएसआई प्रहलाद सिंह को रिश्वत लेने के आरोप में दोषी मानते हुए भ्रष्टाचार अधिनियम की धारा 7 के तहत 4 साल कारावास व 2000 जुर्माना तथा धारा 13 के तहत 5 साल कैद व 3000 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी।

एंटी करप्शन ब्यूरो के प्रवक्ता ने आज यहां जानकारी देते हुए बताया कि एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने पुन्हाना शहर के तत्कालीन चौकी प्रभारी रहे सहायक उप निरीक्षक प्रहलाद सिंह को 14 जनवरी 2019 को की गई रेड के दौरान एक डंपर मालिक से 18000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। तभी से यह मामला अदालत में विचाराधीन था।अदालत ने दोषी पुलिस अधिकारी को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के तहत 4 साल की कैद और 2000 रुपये जुर्माना और धारा 13 के तहत 3000 रुपये के जुर्माने के साथ 5 साल की कैद की सजा सुनाई है।

Related posts

फरीदाबाद: आज बेटियां शिक्षा, खेल व अन्य क्षेत्रों में भी नए नए आयाम स्थापित कर रही हैं : विधायक सीमा त्रिखा

Ajit Sinha

गुरूग्राम में ग्लोबल सिटी विकसित करने के लिए तीसरी राउंड टेबल कांफ्रेंस आयोजित

Ajit Sinha

चाकू की नोंक  पर बदमाशों ने कैश वैन से लूटे 80 लाख, पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की जांच

Ajit Sinha
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
error: Content is protected !!
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x