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अपराध हरियाणा

मर्डर केस में 20 साल की सजा काट रहे अपराधी 5 साल बाद जमानत पर जेल से आया था, दो अवैध पिस्टल के साथ अरेस्ट।

अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
पंचकूला: मर्डर केस में 20 साल की सजा जेल में काट रहे व अप्रैल 2022 में जमानत पर जेल से बाहर आए अपराधी को दो अवैध पिस्टल व दो जिंदा कारतूस सहित क्राइम ब्रांच, सेक्टर -26 की टीम ने गत 5 जून 2022 को अरेस्ट किया हैं। अरेस्ट किए गए अपराधी का नाम राजेश उर्फ़ राजू , निवासी रासीदपुर , अप्पला हाल गुर्जर कॉलोनी,रायपुररानी हैं, जो वर्ष- 2016 से जेल में बंद था, जो अप्रैल -2022 में जमानत में आया था। इस आरोपित के खिलाफ थाना रायपुर रानी में शस्त्र अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया हैं।

पुलिस प्रवक्ता के मुताबिक क्राइम ब्रांच , सेक्टर -26 में तैनात उप -निरीक्षक प्रदीप सिंह, मुख्य सिपाही गोपाल, रोहित कुमार, प्रवेश कुमार , मुख्य सिपाही सुरेश कुमार थाना रायपुर रानी क्षेत्र में मौजूद थे। इस दौरान मट्टा वाला खगेनसरा की तरफ से एक शख्स को हाथ में बैग सहित देखा जो पुलिस की गाडी को देख कर भागने की कोशिश करने लगा, जिसे खदेड़ कर तुरंत दबोच लिया गया, जब उसकी बैग की तलाशी ली गई तो , इस दौरान उसके बैग से दो अवैध पिस्टल और दो जिंदा कारतूस मिले, इसे अरेस्ट कर लिया गया।

पुलिस पूछताछ में पता चला मुकदमा नंबर-19, भारतीय दंड संहिता की धारा 302, थाना शहजादपुर , दिनांक 9 फ़रवरी 2016 में इस अपराधी को 20 साल की सजा हुई थी, जो अप्रैल 2022 में जमानत पर छूट कर बाहर आया था। और दो अवैध पिस्टल व दो जिंदा कारतूस के साथ पकड़ा गया हैं।

इसके अतिरिक्त इस अपराधी पर मुकदमा नंबर -35 , दिनांक 8 मार्च 2021, एचजीपीसी एक्ट , थाना रायपुर रानी में दर्ज किया गया। इसे 23 फ़रवरी 2021 को जेल में वापिस हाजिर होना था, जिसके न होने पर ये मुकदमा दर्ज किया गया था।

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