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हरियाणा

उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम द्वारा 24 सितम्बर को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक उपभोक्ताओं की समस्याएं सुनी जाएगी

अजीत सिन्हा की रिपोर्ट 
चंडीगढ़: उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम द्वारा 24 सितम्बर, 2021 को सुबह 10.00 बजे से शाम 04.00 बजे तक पंचकूला के अधीक्षण अभियंता कार्यालय में उपभोक्ताओं की समस्याएं सुनी जाएंगी।

निगम के प्रवक्ता ने बताया कि उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच के चेयरमैन एवं सदस्य उपभोक्ताओं की बिलिंग, वोल्टेज, मीटरिंग से संबंधित शिकायतें, कनेक्शन काटने और जोड़ने बिजली आपूर्ति में बाधाएं, कार्यकुशलता, सुरक्षा, विश्वसनीयता में कमी और हरियाणा बिजली विनियामक आयोग  के आदेशों की अवहेलना आदि समस्याओं की सुनवाई करेंगे। उन्होंने बताया कि बिजली अधिनियम की धारा 126 तथा धारा 135 से 139 के अन्तर्गत बिजली चोरी और बिजली के अनधिकृत उपयोग के  मामलों में दंड तथा जुर्माना और धारा 161 के अन्तर्गत जांच एवं दुर्घटनाओं से सम्बंधित मामलों की सुनवाई नहीं  की जाएगी।

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